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यूपी में वाहन स्‍वाम‍ियों के ल‍िए राहत भरी खबर, पर‍िवहन व‍िभाग ने HSRP के लिए बढ़ाई समय सीमा

High security registration plates पहले आखिरी तिथि थी 15 जुलाई इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। -परिवहन आयुक्त ने डीटीसी और आरटीओ को भेजी गाइड लाइन। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में निजी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से तारीख निर्धारित की गई है।

By Anurag GuptaEdited By: Updated: Sun, 11 Jul 2021 12:23 AM (IST)
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High security registration plates: वाहनों के अंतिम नंबर 0 से लेकर 9 तक की तारीख तय कर दी है।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। High security registration plates: प्रदेश में दोपहिया, चार पहिया निजी और व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एसएचआरपी) लगवाने की नई तारीख तय कर दी गई है। कोरोना के कारण परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। उत्तर प्रदेश समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली में पंजीकृत समस्त निजी और व्यावसायिक वाहनों में 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में निजी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से तारीख निर्धारित की गई है। इनमें वाहनों के अंतिम नंबर 0 से लेकर 9 तक की तारीख तय कर दी है। इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी डीटीसी, आरटीओ को बीते माह ही जारी कर दिए।

ये हैं वाहनों में एसएसआरपी लगवाए जाने की नई तारीखें

30 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत समस्त निजी वाहन एवं प्रदेश में रजिस्टर्ड सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहन।

प्रदेश में पंजीकृत निजी दोपहिया एवं चार पहिया वाहन

  • -15 नवंबर, 2021 तक -प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।
  • -15 फरवरी, 2022 तक -पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।
  • -15 मई, 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 4 और 5 है।
  • -15 अगस्त, 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
  • -15 नवंबर, 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।
भरना पड़ सकता है बड़ा जुर्माना : बिना एचएसआरपी लगा वाहन चलाते पकड़े जाने की दशा में जुर्माना देना पड़ सकता है। वर्तमान में मोटर वेहिकिल एक्ट में बिना नंबर प्लेट के पांच हजार रुपये की जुर्माना राशि निधारित है। हालांकि, एचएसआरपी न लगे होने पर अभी शासन की ओर से जुर्माना तय नहीं किया गया है, लेकिन वाहन स्वामी इसके न होने पर जुर्माने के दायरे में आ सकते हैं।

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