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UP Cabinet meeting: विभिन्न विभागों के 77 कानूनों में होगा संशोधन, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। Yogi Cabinet Meeting बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं। छह अधिनियमों में भी संशोधन होगा। इसके अलावा विभिन्न 33 विभागों के 71 अधिनियमों में बदलाव होगा। इसमें उप्र विशेष सुरक्षा बल अधिनियम व उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित कई विभाग शामिल हैं।

By Alok Mishra Edited By: Vivek Shukla Published: Wed, 26 Jun 2024 10:38 AM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2024 10:39 AM (IST)
कैबिनेट बैठक में कई महत्‍वपूर्ण मामलों पर फैसला लिया गया। जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए छह अधिनियमों में भी संशोधन होगा। इसके अलावा विभिन्न 33 विभागों के 71 अधिनियमों में आइपीसी व सीआरपीसी की धाराओं के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराओं को शामिल किया जाएगा।

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कैबिनेट ने उप्र आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024 व उप्र विशेष विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

उत्तर प्रदेश के जिन छह अधिनियमों में संशोधन होगा, उनमें उप्र गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उप्र सार्वजनिक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, उप्र डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, उप्र विशेष सुरक्षा बल अधिनियम व उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम शामिल हैं।

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