उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कोर्ट में हुए हाजिर, अदालत ने गिरफ्तारी वारंट किया निरस्त
अजय कुमार लल्लू सोमवार को मानहानि के एक आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर और अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी दाखिल की। विशेष जज ने सशर्त वांरट निरस्त करते हुए 20 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया।
By Anurag GuptaEdited By: Updated: Tue, 26 Oct 2021 07:09 AM (IST)
लखनऊ, विधि संवाददाता। उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सोमवार को मानहानि के एक आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर हुए। साथ ही अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी दाखिल की। विशेष जज पवन कुमार राय ने सशर्त वांरट निरस्त करते हुए इन्हें 20 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया। उन्होंने अभियुक्त अजय को इस बात की अंडरटेकिंग भी दाखिल करने का आदेश दिया कि वह इस मामले की सुनवाई पर उपस्थित रहेंगे। गवाह के आने पर किसी तरह का स्थगन अर्जी दाखिल नहीं करेंगे। बीते 11 अक्टूबर को विशेष अदालत ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
मानहानि का यह मामला उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दर्ज कराया था। सात फरवरी, 2020 को विशेष अदालत ने उनके परिवाद पर संज्ञान लेते हुए बतौर अभियुक्त अजय कुमार लल्लू को आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के विचारण के लिए जरिए समन तलब किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि चार नवंबर, 2019 को विधान परिषद सदस्य व उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रिन्ट व इलेक्टानिक मीडिया में उनके खिलाफ असत्य दुर्भावनापूर्ण व भ्रामक बयान जारी किया था। जो विभिन्न न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुआ। साथ ही अगले दिन अनेक सामाचार पत्रों में भी उनका बयान प्रकाशित हुआ। जिसे आमजनमानस द्वारा देखा व पढ़ा गया।
इस मामले में श्रीकांत शर्मा की गवाही दर्ज हो चुकी है। सोमवार को श्रीकांत शर्मा की ओर से राजीव कृष्ण ने अपनी गवाही दर्ज कराई। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
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