UP Dhan Kharid : किसानों को न हो परेशानी- धान खरीद को लेकर तय की गई अधिकारियों की जवाबदेही, जारी हुए आदेश
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में एक अक्टूबर से होने वाली धान खरीद को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। मंडल स्तर पर धान क्रय के लिए मंडलायुक्त नोडल अधिकारी होंगे जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को यह जवाबदेही दी गई है। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी को धान क्रय कृषक पंजीयन सत्यापन व भंडारण का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में एक अक्टूबर से होने वाली धान खरीद को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। मंडल स्तर पर धान क्रय के लिए मंडलायुक्त नोडल अधिकारी होंगे, जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को यह जवाबदेही दी गई है।
इनको बनाया जाएगा नोडल अधिकारी
जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को जिला खरीद अधिकारी और जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाएगा। वहीं, तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी को धान क्रय, कृषक पंजीयन, सत्यापन व भंडारण का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
खतौनी से करेंगे रकबे का सत्यापन
अपर जिलाधिकारी अपने जिले में कृषक पंजीयन के बाद उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन खतौनी से करेंगे। उनका यह दायित्व भी होगा कि अधिकतम 24 घंटे के अंदर किसान का सत्यापन हो जाए।
जिलाधिकारी करेंगे निगरानी
किसानों के भूलेख संबंधी रिकार्ड के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारी की होगी। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है या नहीं, किसी प्रकार से रेवेन्यू रिकार्ड में कोई अनियमितता तो नहीं है।
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