UPPCL: गड़बड़ी पकड़ने फील्ड में निकलेंगे 244 बिजली अधिकारी, तैयार की जाएगी रिपोर्ट
यूपी में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 244 अधिकारियों और अभियंताओं को तीन दिनों के लिए फील्ड में भेजा जाएगा। ये अधिकारी विद्युत वितरण खंड कार्यशाला और भंडार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और मिली गड़बड़ियों की रिपोर्ट तैयार कर पावर कारपोरेशन प्रबंधन को सौंपेंगे। निरीक्षण में मिली कमियों पर एटीआर तैयार की जाएगी। निरीक्षण के लिए अब 17 से 19 अक्टूबर के दरमियान 244 अधिकारी नामित किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी पकड़ने के लिए ऊर्जा निगमों के 244 अधिकारी-अभियंता तीन दिन फील्ड में भेजे जाएंगे। नामित अधिकारी तीन दिनों तक विद्युत वितरण खंड, कार्यशाला और भंडार केंद्र का निरीक्षण करेंगे। संबंधित अधिकारियों को मिलने वाली गड़बड़ियों की एटीआर (कार्रवाई रिपोर्ट) और अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर पावर कारपोरेशन प्रबंधन को उपलब्ध कराना होगा।
कारपोरेशन के अध्यक्ष डा.आशीष गोयल के निर्देश पर 14 से 16 सितंबर के दौरान विद्युत वितरण मंडलों के खंडों में मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्स की स्थिति, बीपी 2023-24 के मापन, बीपी 2024-25 के अनुबंध की स्थिति, कभी बिल न जमा करने वाले और लंबे समय से बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं की स्थिति, विद्युत भंडार केंद्रों के स्क्रैप निस्तारण, इंडेंट्स के विरुद्ध सामग्री निर्गत करने की स्थिति का आकलन करने, भंडार केंद्रों में उपलब्ध सामग्री की स्थिति और उनकी टेस्टिंग, परिवर्तक कार्यशालाओं में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग, आवश्यक उपकरण व सामग्री की स्थिति का निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण में मिली कमियों पर एटीआर तैयार करने और अन्य बिंदुओं के निरीक्षण के लिए अब 17 से 19 अक्टूबर के दरमियान 244 अधिकारी नामित किए गए हैं।
बिजली कनेक्शन काटने को 15 दिन का नोटिस देने की मांग
भले ही बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वर्ष 2003 में नया विद्युत अधिनियम बनाया गया लेकिन प्रदेश में आज भी वर्ष 1948 के कानून के तहत बिजली के बकाए पर सात दिन में कनेक्शन काटने की नोटिस दी जा रही है। 21 वर्ष पुराने विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 56 में बकाए बिल पर उपभोक्ता को 15 दिन का नोटिस देने की बात कही गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबिनार में कई विद्युत उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सात के बजाय 15 दिन में कनेक्शन काटने की नोटिस देने की व्यवस्था लागू की जाए।
परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि ऊर्जा निगम विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लघंन कर रहा है। वर्मा ने सरकार से हस्तक्षेप कर ऊर्जा निगमों को अधिनियम का पालन करते हुए 15 दिन में नोटिस जारी करने संबंधी निर्देश जारी करने की मांग की है।
इसे भी पढ़ें: आखिर कहां बनी थी उम्र घटाने वाली मशीन? 40 लाख का आया था खर्च, कानपुर में करोड़ों की ठगी के बाद फूटा भांडा