Move to Jagran APP

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन 23 ब्रीड के कुत्ते नहीं पाल पाएंगे UP के लोग; लिस्ट में पिटबुल व मास्टिफ समेत ये नस्लें शामिल

केंद्र सरकार ने हाल ही में पालतू कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्यों को खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ऐसी नस्ल के कुत्तों के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश भी की।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Wed, 27 Mar 2024 10:37 PM (IST)
Hero Image
यूपी सरकार ने इन 23 नस्लों के कुत्तों को किया बैन
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। Dog Breed Ban In UP: यूपी समेत देश के कई राज्यों में आए दिन कुत्तों के हमले से लोगों की मौत और गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सुनने को मिलती है। स्ट्रीट डॉग के अलावा पालतू कुत्तों के लोगों में हमले की खबर सुर्खियों में लगातार बनी हुई हैं। इनमें पिटबुल के हमले की घटना शीर्ष पर है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे। 

केंद्र सरकार ने हाल ही में पालतू कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्यों को खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ऐसी नस्ल के कुत्तों के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश भी की।  इन बैन नस्लों में पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर और मॉस्टिफ्स सहित अन्य खतरनाक नस्ले शामिल हैं।

यूपी सरकार ने खूंखार कुत्तों पर दिया बड़ा फैसला

इसी क्रम में केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी सरकार ने 26 मार्च को केंद्र के सुझाव व निर्देश के बाद प्रदेश में इन 23 खूंखार कुत्तों की नस्लों को बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, अब इन नस्लों के आयात, प्रजनन से लेकर बिक्री तक पर रोक रहेगी।

इन प्रतिबंधित प्रजातियों को मानव जीवन के लिए खतरा माना गया है। राज्य के सभी नगर निगमों, प्रशासन व पशु चिकित्सा अधिकारियों को यह आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का किसी भी स्थिति में उल्लंघन पाये जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

पहले तीन नस्लों पर लगाया था प्रतिबंध

निगम बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में रॉटवीलर डोगो, अर्जेंटीनो और पिटबुल इन तीन नस्लों की कुत्तों पर दूसरों की तुलना में अधिक "आक्रामक" बताकर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अधिकारियों ने तीन नस्लों के मालिकों को अपने पालतू जानवरों को 31 दिसंबर, 2022 तक पंजीकृत कराने का आखिरी मौका दिया था। 

यह भी पढ़ें- केंद्र के बाद अब यूपी सरकार ने भी इन 23 खूंखार कु्त्तों के पालने पर लगाई रोक, जानें क्या है नया नियम

निगम के अधिकारी के अनुसार, अब इन 23 कुत्तों की नस्लों से संबंधित निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। इन नस्लों के मौजूदा पालतू जानवरों को अनुमति दी जाएगी और पंजीकरण के लिए कुछ समय दिया जाएगा। मालिकों को पालतू जानवरों का टीकाकरण कराना होगा और पंजीकरण से पहले निगम को नसबंदी प्रमाणपत्र भी देना होगा। हालांकि, कोई नया पंजीकरण जारी नहीं किया जाएगा।

इन नस्लों को किया गया बैन

खूंखार नस्ल के मिश्रित एवं क्रॉसब्रीड कुत्तों में रोटविलर, पिटबुल टेरियर, वुल्फ, टोसा ईनू, अमेरिकन स्टेफोर्ड, फिला ब्रासी लीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडाग, बोरवेल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड (ओवचार्का), कोकेशियान शेफर्ड (ओवचार्का ), दक्षिण रुसी शेफर्ड (ओवचार्का ), टार्न जैक, सरप्लानिनेक, जापानी टोसा और अकिता, मस्टिफ (बोरबुल्स), टेरियर्स, रोडेशियन, रीजबैक, कैनारियों, अकबाश कुत्ता, मास्को गार्ड, कैन कोरो आदि नस्ल के कुत्ते रोक वाली सूची में शामिल हैं।  

यह भी पढ़ें- केंद्र सरकार ने कुत्तों की 23 खूंखार नस्ल पर लगाया बैन, पिटबुल-जर्मन शेफर्ड समेत ये ब्रीड हैं शामिल

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।