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Reservation for Divyang: यूपी सरकार पदोन्नति में दिव्यांगों को देगी चार प्रतिशत आरक्षण, शासनादेश जारी

Reservation for Divyang उत्‍तर प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला ल‍िया है। कार्मिक विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर द‍िया है। सेवा में आने के बाद दिव्यांग होने पर भी प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

By Prabhapunj MishraEdited By: Updated: Fri, 05 Aug 2022 11:30 AM (IST)
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Reservation for Divyang पदोन्नति में दिव्यांगों को म‍िलेगा चार प्रत‍िशत आरक्षण
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Reservation for Divyang केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार की सेवाओं में भी दिव्यांगजनों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। दिव्यांगों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने के बारे में कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

केन्‍द्र की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी द‍िया दिव्यांगों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण

  • शासनादेश के अनुसार समूह घ से ग, समूह ग से ख और समूह ख से क के सबसे निचले पायदान के पदों पर जिसमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक न हो, चार प्रतिशत रिक्तियां, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।
  • यदि कोई विभाग कार्य की प्रकृति के आधार पर किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण (Reservation) के प्रविधान से आंशिक या पूरी तरह मुक्त रखना जरूरी समझता है तो उसे इसका औचित्य दर्शाते हुए दिव्यांग कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजना होगा। छूट देने के बारे में मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे।
  • किसी भी व्यक्ति को मात्र उसकी निश्शक्तता के आधार पर पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कार्मिक सेवा में रहते हुए दिव्यांग हो जाता है तो न उसे सेवा से निकाला जाएगा और न ही उसके रैंक में कोई अवनति की जाएगी।
  • यदि कोई कार्मिक सेवा में आने के बाद दिव्यांग हो जाता है तो वह दिव्यांगजन के लिए प्रोन्नति में आरक्षण (Reservation) का लाभ पाने का हकदार होगा।
शर्त यह होगी कि वह कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त हो। यदि कोई पद दिव्यांगता की एक ही श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिन्हित किया गया है तो उस पद में आरक्षण (Reservation) उस दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा।

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