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Samuhik Vivah Yojana: यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह के लिए जारी किया कैलेंडर, एक शादी पर 51 हजार रुपये होगा खर्च

CM Marriage Scheme यूपी समाज कल्याण विभाग ने सामूहिक विवाह का कैलेंडर जारी किया है। योजना में कुल 51 हजार रुपये प्रति विवाह खर्च किया जाता है। इसमें 35 हजार हजार रुपये कन्या के खाते में व 10 हजार रुपये की सामग्री वर-वधू को विवाह के वक्त दी जाती है।

By Umesh TiwariEdited By: Updated: Tue, 30 Aug 2022 06:44 PM (IST)
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UP News: अब मेगा इवेंट के रूप में आयोजित होंगे सामूहिक विवाह।
UP News: लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) के तहत ‘सामूहिक विवाह पखवाड़ा’ मनाएगी। सामूहिक विवाह को अब सरकार मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने सामूहिक विवाह का कैलेंडर भी जारी कर दिया है।

समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में सामूहिक विवाह पखवाड़ा धूमधाम से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नवंबर माह में 25, 26, 28 एवं 29 को हैं। इसके बाद दिसंबर माह में 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 एवं 14 को विवाह होंगे।

जनवरी 2023 में 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 29 को शुभ मुहूर्त हैं। फरवरी में 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27 व 28 के अलावा मार्च 2023 में 1, 6, 8, 9 एवं 13 तारीख को शुभ मुहूर्त है। इसी के अनुसार सभी जिले अपने-अपने यहां ‘सामूहिक विवाह पखवाड़ा’ आयोजित करें। सामूहिक विवाह में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए।

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपये का बजट रखा है। सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 15 हजार सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15,268 जोड़ों के विवाह पर 77.87 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

सामूहिक विवाह के अंतर्गत कुल 51 हजार रुपये प्रति विवाह खर्च किया जाता है। इसमें 35 हजार हजार रुपये कन्या के खाते में एवं 10 हजार रुपये की विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध कराई जाती है। छह हजार रुपये विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।

सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन संबंधित नगरीय निकायों में जमा कर सकते हैं।

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