धड़ाधड़ बंद हो रहे सिनेमाघरों को फिर से खोला जाएगा और छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुराने सिनेमाघरों को फिर से चालू करने और नए सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर 100% तक का अनुदान मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धड़ाधड़ बंद होते सिनेमाघरों के अब न केवल ताले खुलेंगे बल्कि महानगरों की तरह छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स बनेंगे। सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने समेकित प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। लगभग साढ़े चार वर्ष बाद नए सिरे से लागू की गई योजना के तहत न केवल पुराने सिनेमाघरों को फिर चालू करने पर बल्कि नए सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर भी 100 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में सोलर सिस्टम लगाने के कुल खर्चे का भी अब 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराएगी।
दरअसल, पूर्व में सिनेमा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 से लागू प्रोत्साहन योजना मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। उसके बाद प्रोत्साहन न मिलने से अब तक प्रदेशभर में 800 एकल सिनेमाघर बंद हो चुके हैं।
28 जिलों में एक भी सिनेमाघर नहीं
वर्तमान में 28 जिलों में एक भी सिनेमाघर संचालित नहीं है। 39 जिलों में एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं हैं। ऐसे में सरकार ने नए सिरे से पांच वर्ष के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की है। राज्य कर के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के निर्माण, पुनर्निर्माण और उच्चीकरण के लिए सात प्रकार के अनुदान दिए जाएंगे।
ऐसे जिले जहां एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है वहां मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए पांच वर्ष तक टिकट से मिलने वाले एसजीएसटी का 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जिन जिलों में मल्टीप्लेक्स हैं वहां नया मल्टीप्लेक्स बनाने पर पहले तीन वर्ष तक एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और फिर दो वर्ष एसजीएसटी का 50 प्रतिशत बतौर अनुदान दिया जाएगा।
मौजूदा सिनेमाघर तोड़कर व्यावसायिक काम्प्लेक्स व आधुनिक सिनेमाघर बनाने पर तीन वर्ष एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और फिर दो वर्ष में जमा होने वाले एसजीएसटी का 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। सिनेमा हाल की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित करने या स्क्रीन की संख्या बढ़ाने पर तीन वर्ष एसजीएसटी का 75 प्रतिशत और अगले दो वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
कम से कम 75 सीटों की क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण के लिए तीन वर्ष के एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और दो वर्ष के एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। बंद एकल सिनेमाघरों में अगले वर्ष 31 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेकर फिल्म दिखाने पर तीन वर्ष के एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण में खर्च वास्तविक धनराशि के 50 प्रतिशत की सीमा तक एसजीएसटी के समतुल्य धनराशि अनुमन्य होगी। उत्तर प्रदेश सिनेमा एक्सीबिटर फेडरेशन के अध्यक्ष एवं माल व मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के महामंत्री आशीष अग्रवाल ने योजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में फिर से सिनेमा उद्योग का विकास होगा।
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