UP News: फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए दो जुलाई से आवेदन कर सकेंगे किसान, मिलेंगे ये लाभ
पीएम मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन सरकार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इसके लिए सरकार प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना लाई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान दो जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 16 जुलाई तक चलेगी।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अन्नदाता किसान मोदी-योगी की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में हैं। किसानों के लिए चलाई गई अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार इसे साबित भी कर रही है।
इस कड़ी में अब प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सी.आर.एम.) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अन्नदाता किसानों को अनुदान का अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत दो जुलाई से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे किसान
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेड्ज्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए दो जुलाई को दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं।विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्यों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा, जिसकी सत्यापन के समय पुष्टि भी की जाएगी।
फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग प्रक्रिया
कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत निर्धारित यंत्रों में से एक या एक से अधिक प्रकार के यंत्र लिए जा सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी व कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त होगा। योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों तथा कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफ.पी.ओ. लाभार्थी होंगे।
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