UP News: राज्य सरकार ने इन विभागों के कर्मचारियों को मार्च का वेतन अप्रैल में ही देने को कहा, वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश
राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों व चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मार्च के महीने का वेतन अप्रैल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बजट के पारित होने के क्रम में सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों व चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मार्च के महीने का वेतन अप्रैल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों, जिलाधिकारियों, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को इस संबंध में जारी किये गए शासनादेश में बजट आवंटन की प्रत्याशा में मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। शासनादेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट विधानमंडल से पारित हो चुका है।
बजट के पारित होने के क्रम में सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। लिहाजा बजट आवंटन की प्रत्याशा में मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित किया जाए।
दरअसल, मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होता है, जिसके वेतन का भुगतान अप्रैल में किया जाता है जो कि आगामी वित्तीय वर्ष का पहला महीना होता है।
प्राय: विभाग यह कहते हुए अप्रैल में मार्च का वेतन देने से हिचकिचाते हैं कि उन्हें इसके लिए बजट आवंटित नहीं हुआ है। इसलिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस बाबत शासनादेश जारी किया है।
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