UP News: अब 10 हजार रुपये में कराइए आवास का नामांतरण, संपत्ति बिक्री में शुल्क घटाकर परिषद ने दी बड़ी राहत
UP News- यदि आप आवास एवं विकास परिषद की आवासीय संपत्ति खरीदना चाहते हैं। अभी तक इसलिए नहीं खरीदा कि संबंधित क्षेत्र की सर्किल दर बहुत अधिक है तो अब आप महज 10 हजार रुपये अधिकतम भुगतान करके संपत्ति अपने नाम करा सकते हैं। परिषद ने आवास के मूल आवंटियों की संपत्ति बिक्री में नामांतरण शुल्क घटाकर बड़ी राहत दिया है।
लखनऊ, जागरण संवाददाता: यदि आप आवास एवं विकास परिषद की आवासीय संपत्ति खरीदना चाहते हैं। अभी तक इसलिए नहीं खरीदा कि संबंधित क्षेत्र की सर्किल दर बहुत अधिक है तो अब आप महज 10 हजार रुपये अधिकतम भुगतान करके संपत्ति अपने नाम करा सकते हैं। परिषद ने आवास के मूल आवंटियों की संपत्ति बिक्री में नामांतरण शुल्क घटाकर बड़ी राहत दिया है।
उप्र आवास एवं विकास परिषद निदेशक मंडल की 261वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि आम लोगों को आवासीय संपत्ति हस्तांतरित करने में आसानी हो, इसलिए नामांतरण शुल्क अधिकतम 10 हजार रुपये लिया जाएगा। इसमें ग्रुप हाउसिंग के आवास शामिल नहीं होंगे। परिषद में अभी तक आवासीय संपत्तियों के आवंटन के बाद आवंटी पूरा भुगतान करके अपनी संपत्ति बेच सकते थे।
इसमें संपत्ति को खरीदार के नाम नामांतरित करने में परिषद सर्किल दर का एक प्रतिशत शुल्क लेता रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी आवासीय संपत्ति की 35 लाख रुपये सर्किल दर रही तो नामांतरण में 35 हजार रुपये शुल्क देना पड़ता था।
परिषद ने संपत्तियों के नामांतरण में व्यावसायिक संपत्तियों को शामिल नहीं किया है। यानी व्यावसायिक संपत्ति के नामांतरण पर एक प्रतिशत का शुल्क देना होगा। इसी तरह से परिषद ने कार्मिकों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का भी निर्णय लिया है।
बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी। आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद, अपर आवास आयुक्त व सचिव डाॅ. नीरज शुक्ला, अपर आयुक्त ईशान प्रताप सिंह, बिपिन कुमार मिश्र, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनिल कुमार मिश्र, मुख्य अभियंता डीवी सिंह आदि मौजूद रहे।