UP News: यूपी में अब मेडिकल स्टोर खोलना हुआ आसान, नियमों के फेर में नहीं फंसेगा ड्रग लाइसेंस
UP News - उत्तर प्रदेश में दवा कंपनी खोलने और औषधि बिक्री के लिए लाइसेंस देने में उद्यमियों को अब फर्म के आकार निवेश और जोखिम जैसे नियमों की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन्वेस्ट यूपी के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2024 में छूट देने की मांग की है जिससे दवा उद्यमियों को राहत मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दवा कंपनी खोलने व औषधि की बिक्री के लिए लाइसेंस देते समय उद्यमियों को आगे दूसरे व्यवसाय की तरह फर्म का आकार, निवेश, घरेलू या विदेशी निवेशक और व्यवसाय के जोखिम जैसे नियमों की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा।
इन्वेस्ट यूपी के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2024 में इसके शामिल होने के कारण लाइसेंस के लिए उद्यमियों को कठिनाई उठानी पड़ रही है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इससे छूट देने की मांग के लिए पत्र लिखा है।
सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से देखने की भी व्यवस्था
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवा कंपनी स्थापित करने या दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस देते समय मानक के अनुसार भंडारण करने की क्षमता, दवाओं को कम तापमान पर रखने की सुविधा और फार्मासिस्ट का पंजीकरण है, सिर्फ यह ही देखा जाता है।इन्वेस्ट यूपी के बीआरएपी-2024 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस देने और उसकी निगरानी करने की व्यवस्था पहले से ही कर चुका है। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने और किस अधिकारी के पास फाइल लंबित है या सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से देखने की भी व्यवस्था है।
ऐसे में प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पी. गुरुप्रसाद की ओर से इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर बीआरएपी के तहत फर्म के आकार इत्यादि नियमों से छूट देने की मांग की गई, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसका प्रावधान नहीं है, ऐसे में इसे लागू नहीं किया जा सकता। फिलहाल, छूट मिलने के बाद दवा उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी।
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