UP News: बलिदानी पुलिसकर्मी के माता-पिता को अब मिलेगी पूरी 50 लाख अनुग्रह राशि, सीएम के निर्देश पर रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए अनुग्रह राशि की व्यवस्था में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अनुग्रह राशि के शासनादेश की तकनीकी त्रुटियों को दूर कर इसका रास्ता साफ किया गया है। अब अविवाहित पुलिसकर्मियों के माता-पिता को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मी के पति या कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि मिल सकेगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विशेष जोखिम उठाते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण आहूत करने वाले अविवाहित पुरुष/महिला पुलिसकर्मी के माता-पिता को अब अनुग्रह राशि के पूरे 50 लाख रुपये का भुगतान होगा। महिला पुलिसकर्मी के बलिदान होने की दशा में उसके पति अथवा कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अनुग्रह राशि के शासनादेश की तकनीकी त्रुटियों को दूर कर इसका रास्ता साफ किया गया है। योगी ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने के आदेश की कमियों को दूर किए जाने की घोषणा की थी। अनुग्रह राशि को लेकर नया शासनादेश जारी कर दिया गया है।
आश्रितों को नहीं मिल पा रही थी पूर्ण धनराशि
पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने की दशा में वर्तमान शासनादेश के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा पत्नी व माता-पिता के जीवित नहीं रहने की दशा में अन्य आश्रितों को पूर्ण धनराशि नहीं मिल पा रही थी। विवाहित महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु की दशा में उसके पति को वारिस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा था। ऐसे ही शासनादेश में माता-पिता को पूर्ण अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी नहीं थी।
शासनादेश में इन कमियों को सुधारा गया है। अब पत्नी के स्थान पर जीवनसाथी शब्द का प्रयोग किया गया है। जिससे पति को भी समान लाभ मिलेगा। शासनादेश में संशोधन करते हुए अब अनुग्रह की संपूर्ण राशि 25 व 50 लाख रुपये जो भी संबंधित कर्मी को अनुमन्य होगी, वह उसके वारिस को उपलब्ध कराई जाएगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।यह होगी व्यवस्था
- माता-पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संपर्ण राशि पत्नी को मिलेगी।
- पत्नी के जीवित न होने की दशा में संपूर्ण राशि माता-पिता को प्रदान की जाएगी।
- पत्नी व माता-पिता के जीवित न होने की दशा में पूरी राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
- विवाहित महिला पुलिसकर्मी के पति को तथा पति के जीवित न होने पर कानूनी उत्तराधिकारी काे पूरी राशि मिलेगी।
- अविवाहित महिला पुलिसकर्मी के माता-पिता को संपूर्ण राशि दी जाएगी।