Move to Jagran APP

UP News: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय सस्‍पेंड, जानें क्‍यों हुई कार्रवाई?

UP News व‍िवेक राय पर आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वृत्त-चार में आने वाले उद्योग को जल-वायु की सहमति एवं बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार पत्र दे दिया। इस मामले में एनजीटी ने भी सख्त टिप्पणी की थी। इसी के बाद बोर्ड के सदस्य सचिव अजय कुमार शर्मा ने विवेक राय को निलंबित कर दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Thu, 12 Oct 2023 09:31 PM (IST)
Hero Image
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी सस्‍पेंड।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-एक, विवेक राय को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वृत्त-चार में आने वाले उद्योग को जल-वायु की सहमति एवं बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार पत्र दे दिया। इस मामले में एनजीटी ने भी सख्त टिप्पणी की थी। इसी के बाद बोर्ड के सदस्य सचिव अजय कुमार शर्मा ने विवेक राय को निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव डॉ. चन्द्र भूषण को सौंपी गई है।

आगरा के एत्मादपुर में स्थित मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी वृत्त-चार में आती है। बिना क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से निरीक्षण आख्या/संस्तुति प्राप्त किए ही इसे सहमति (जल/वायु) एवं बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार पत्र जारी कर दिया। लाल श्रेणी के उद्योगों की सहमति एवं बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार आवेदन पत्र के निस्तारण के लिए सदस्य सचिव की संस्तुति एवं अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन की अनिवार्यता होती है, लेक‍िन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

यह भी पढ़ें:  UP News: बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, एटीएस ने की कार्रवाई

न‍िलंबि‍त कर प्रदूषण न‍ियंत्रण बोर्ड मुख्‍यायल से क‍िया गया संबंद्ध   

बोर्ड के सदस्य सचिव अजय कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विवेक राय ने उच्च आदेशों की अवहेलना की है साथ ही एनजीटी में भी बोर्ड की छवि धूमिल हुई है। उन्हें निलंबित कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें: UP News: ईडी ने IFS अधिकारी निहारिका सिंह को चौथी बार किया तलब, अनी बुलियन ठगी मामले में होनी है पूछताछ

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।