अब उत्तर प्रदेश में वाहन लाइसेंस और परमिट से जुड़े कार्यों के लिए आरटीओ-एआरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश में 47 और सेवाएं ऑनलाइन होने जा रही हैं। देश में यूपी पहला राज्य होगा जहां आम लोग परिवहन विभाग की सभी 58 सेवाएं घर बैठे पा सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस व नियमित डीएल जैसी सेवाएं पहले से आनलाइन हैं।
धर्मेश अवस्थी,
लखनऊ। वाहन, लाइसेंस और परमिट से जुड़े कार्यों के लिए अब आरटीओ-एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना होगा। प्रदेश में 47 सेवाएं और आनलाइन होने जा रही हैं, एनआइसी व परिवहन अधिकारी मिलकर सुविधाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। देश में यूपी पहला राज्य होगा, जहां आम लोग परिवहन विभाग की सभी 58 सेवाएं घर बैठे पा सकेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने 2022 में 58 सेवाओं को आनलाइन करने की स्वीकृति दी थी, उनमें नौ सेवाएं 14 अक्टूबर को आनलाइन हो चुकी हैं, साथ ही लर्निंग लाइसेंस व नियमित डीएल जैसी सेवाएं पहले से आनलाइन हैं।
मंगलवार परिवहन मुख्यालय पर एनआइसी की टीम ने वाहन व परमिट की सेवाओं को आनलाइन करने का प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें अधिकांश ठीक रहीं, जबकि कुछ में और सुधार करने का निर्देश परिवहन अधिकारियों ने दिया है। वहीं, सारथी पोर्टल की सेवाओं का प्रस्तुतीकरण जल्द ही होगा, उसके बाद सभी 47 सेवाओं को आनलाइन कर दिया जाएगा।
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि आनलाइन हो रही सेवाओं में कुछ ऐसी हैं, जिनमें गड़बड़ी होने की आशंका है। इसलिए आवेदन आनलाइन होगा, लेकिन स्क्रूटनी के लिए आरटीओ-एआरटीओ कार्यालय आना पड़ेगा। इनमें राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से जारी परमिट है। इसमें वाहन मार्ग आनलाइन अपलोड हो रहे हैं, लेकिन परमिट का रिनीवल आदि के लिए कार्यालय आना होगा। ऐसे ही वाहन बिक्री का अनापत्ति प्रमाणपत्र देने में गड़बड़ी रोकने के लिए आवेदक को कुछ देर के लिए आना होगा। अन्य अधिकांश सेवाओं में लोगों को घर बैठे सुविधा मिल जाएगी।
ये सेवाएं मिलेंगी आनलाइन
अस्थायी परमिट आवेदन, परमिट प्राधिकृत का नवीनीकरण, परमिट का नवीनीकरण, परमिट का हस्तांतरण (मृत्यु मामले में), परमिट का हस्तांतरण, परमिट का स्थायी समर्पण, गैर उपयोग सूचना परमिट, नवीनतम परमिट जारी करना, व्यापार प्रमाणपत्र/नवीनीकरण जारी करना, किराया खरीद करार की समाप्ति, किराया खरीद करार की अनुशंसा, अतिरिक्त आजीवन कर का भुगतान (स्वामित्व का हस्तांतरण मामला), मोटर वाहन के स्वामित्व के लिए हस्तांतरण आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के लिए हस्तांतरण की सूचना, पंजीकरण संख्या का प्रतिधारण (रीटेंशन), पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता बदलना, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, कंडक्टर लाइसेंस में नाम बदलना, कंडक्टर लाइसेंस में बायोमीट्रिक्स बदलना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना, अस्थायी कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस निकलवाने का प्रविधान करना, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, चालक के लिए अस्थायी सार्वजनिक सेवा बैज, डुप्लीकेट सार्वजनिक सेवा वाहन बैज जारी करना, चालक को सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला जारी करना, रक्षा ड्राइविंग आदि।
आम लोगों को बेहतर सुविधा देने और भागदौड़ से बचाने के लिए परिवहन की सभी सेवाओं को आनलाइन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां सभी सेवाएं आनलाइन होंगी, विभाग के अन्य कार्य भी तेजी से हो रहे हैं।
-दयाशंकर सिंह, परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार
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