UPPCL : बिजली कनेक्शन काटने को 15 दिन का नोटिस देने की मांग, अभी तक 7 दिन का नोटिस देने की है व्यवस्था
Lucknow News in Hindi उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबिनार में कई विद्युत उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सात के बजाय 15 दिन में कनेक्शन काटने की नोटिस देने की व्यवस्था लागू की जाए। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि ऊर्जा निगम विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लघंन कर रहा है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भले ही बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वर्ष 2003 में नया विद्युत अधिनियम बनाया गया लेकिन प्रदेश में आज भी वर्ष 1948 के कानून के तहत बिजली के बकाए पर सात दिन में कनेक्शन काटने की नोटिस दी जा रही है। 21 वर्ष पुराने विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 56 में बकाए बिल पर उपभोक्ता को 15 दिन का नोटिस देने की बात कही गई है।
7 दिन के बजाए 15 दिन नोटिस देने की मांग
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबिनार में कई विद्युत उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सात के बजाय 15 दिन में कनेक्शन काटने की नोटिस देने की व्यवस्था लागू की जाए। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि ऊर्जा निगम विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लघंन कर रहा है। वर्मा ने सरकार से हस्तक्षेप कर ऊर्जा निगमों को अधिनियम का पालन करते हुए 15 दिन में नोटिस जारी करने संबंधी निर्देश जारी करने की मांग की है।