बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी सरकार ने किया स्वागत, कहा- संगठित अपराधों पर कसेगा शिकंजा
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है जबकि विपक्ष ने कहा है कि इससे राज्य में बुलडोजर आतंक और जंगल राज खत्म हो जाएगा।
पीटीआई, लखनऊ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इससे संगठित अपराध पर शिकंजा कसने और अपराधियों में कानूनी नतीजों का डर पैदा करने में मदद मिलेगी। वहीं, विपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राज्य में "बुलडोजर आतंक" और "जंगल राज" खत्म हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश तय किए और कहा कि बिना ‘कारण बताओ नोटिस’ के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवक्ता ने स्पष्ट करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले को फैसला सुनाया है, वह उत्तर प्रदेश से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य बनाम जमीयत उलेमा-ए-हिंद का था।
फैसले से अपराधियों में कानून के प्रति भय बढ़ेगा
कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रवक्ता ने कहा, ‘अच्छे शासन की पहली आवश्यकता कानून का शासन है।’ उन्होंने कहा कि इस फैसले से अपराधियों में कानून के प्रति भय बढ़ेगा, जिससे माफिया तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, ‘कानून का शासन सभी पर लागू होता है’।
वहीं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कोर्ट के फैसले को स्वागत किया और कहा कि सरकार कभी किसी की निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर की जाती रही है, हम अपनी तरफ से यह कार्रवाई नहीं की।
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