Uttar Pradesh: यूपी में मेडिकल सीट छोड़ने पर जुर्माने का नियम खत्म, उप मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में दी जानकारी
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल की सीट छोड़ने पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाए जाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी भी चिकित्सा संस्थान में अगर डॉक्टरों का उत्पीड़न हो रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। पहले मेडिकल की सीट छोड़ने पर यह जुर्माना भरना पड़ता था।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल की सीट छोड़ने पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाए जाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। पहले मेडिकल की सीट छोड़ने पर यह जुर्माना भरना पड़ता था। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में यह जानकारी दी।
सपा ने उठाया था सवाल
सपा के मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी भी चिकित्सा संस्थान में अगर डॉक्टरों का उत्पीड़न हो रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। कई बार व्यक्तिगत कारणों से भी पीजी की पढ़ाई छोड़ डॉक्टर चले जाते हैं। अब जुर्माना भी खत्म कर दिया गया है।
मान सिंह यादव आरोप लगाया कि संजय गांधी पीजीआई के डॉक्टर अंकुर, डॉ. प्रियंका व डॉ. मीनू अमर का उत्पीड़न किया गया। इन डॉक्टरों का उत्पीड़न किया गया क्योंकि वह एससी व ओबीसी जाति से आते हैं।
सपा के ही आशुतोष सिन्हा ने आजमगढ़, मीरजापुर व वाराणसी मंडल में अल्ट्रासाउंड मशीनों की कमी का मुद्दा उठाया गया। ब्रजेश पाठक ने बताया कि ई-रुपी वाउचर के माध्यम से गर्भवती को अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था 1751 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कराई जा रही है। बीते एक वर्ष 10.47 लाख गर्भवती की जांच कराई गई है। सभी केंद्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
निर्दल समूह के आकाश अग्रवाल ने किया बहिर्गमन
सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर निर्दल समूह के आकाश अग्रवाल ने सदन का बहिर्गमन किया। वह आगरा में जेपी पैलेस होटल को लीज पर दी गई जमीन की क्या शर्तें हैं इसके लिए अनुबंध पत्र व लीज डीड दिए जाने की मांग कर रहे थे।पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार को इस अनुबंध से लाभ हो रहा है। बीते वर्ष 5.14 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि होटल कन्वेंशन सेंटर देने में पर्याप्त छूट नहीं दे रहा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।