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Uttar Pradesh: योगी सरकार ने बदले खनिज परिवहन के नियम, नई व्यवस्था एक अगस्त से होगी प्रभावी

उत्तर प्रदेश में एक अगस्त से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के परमिट के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। परमिट के लिए जरूरी ई-प्रपत्र के पासवर्ड अब जिलों से जारी होंगे। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। परिवहन धारकों को अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जीएसटी नंबर पैन नंबर आदि विवरण निर्धारित प्रारूप पर स्वप्रमाणित कर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Fri, 26 Jul 2024 07:35 AM (IST)
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अब जिलों से जारी होंगे खनन परमिट के लिए जरूरी ई-प्रपत्र के पासवर्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के परमिट के लिए जरूरी ई-प्रपत्र के पासवर्ड अब जिलों से जारी होंगे। इस संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

नई व्यवस्था के तहत, उप खनिजों के खनन पट्टा और खनन परिवहन अनुमति से संबंधित कार्य विभागीय पोर्टल (upmines.upsdc.gov.in) पर संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदन से जिला खान अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध वेब पेज के माध्यम से कराए जाएंगे। यह व्यवस्था एक अगस्त से प्रभावी होगी। 

समस्याओं का भी होगा समाधान 

डेटाबेस तैयार करने के लिए परिवहन धारकों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, पैन नंबर आदि विवरण निर्धारित प्रारूप पर स्वप्रमाणित कर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर जिले के ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी, खान निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विवरण तैयार किया जाएगा। 

खनन निदेशालय स्तर पर पोर्टल के अनुश्रवण के लिए एक ई-एमएम-11 प्रकोष्ठ भी होगा। प्रकोष्ठ द्वारा डाटा व अन्य सूचनाओं का परीक्षण किया जाएगा और तकनीकी समस्याओं का समाधान भी कराया जाएगा।

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