Voter ID Card: पहली बार मतदाता बनने के लिए अब वर्ष में मिलेंगे चार मौके, 18 वर्ष होने पर तत्काल बन जाएंगे वोटर
Voter ID Card मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र करने का विशेष अभियान एक अगस्त से शुरू किया जा रहा है। अगस्त माह में दो विशेष शिविर सात व 21 अगस्त को प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर लगाए जाएंगे।
Voter ID Card: लखनऊ, राज्य ब्यूरो। 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची (Voter List) में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके प्रदान कर दिए हैं। आयोग ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से यह परिवर्तन किया है।
यानी अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता बन सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को मतदाता पंजीकरण फार्मों में हुए संशोधन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि यदि कोई युवा किसी और माह में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था तो भी उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था के अनुसार अब उसे तीन और मौके मिलेंगे। यानी एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए पात्र होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र करने का विशेष अभियान एक अगस्त से शुरू किया जा रहा है। अगस्त माह में दो विशेष शिविर सात व 21 अगस्त को प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर लगाए जाएंगे।
यहां आधार नंबर फार्म 6 बी में भरकर संबंधित अधिकारी को जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इसे उपलब्ध न कराने पर किसी का भी नाम मतदाता सूची से काटा नहीं जाएगा।
राजनैतिक दलों को बताया गया कि आयोग ने मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र करने के लिए फार्म 6 बी जारी किया है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से आधार नंबर प्राप्त करेंगे। मतदाता आनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6 बी में भर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म 6, मतदाता सूची में शामिल नामों पर आपत्ति के लिए फार्म 7 तथा निवास परिवर्तन व नाम में संशोधन आदि के लिए फार्म 8 भरा जाता है।