Move to Jagran APP

यूट्यूबर्स को 8 लाख, Facebook-Instagram पर रील बनाने वालों को मिलेंगे पांच लाख रुपये; योगी सरकार का एलान

UP Digital Media Policy योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम और एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। यूट्यूब संचालकों के लिए सबसे अधिक राशि निर्धारित की गई है। चार श्रेणियों के हिसाब से आठ सात छह और चार लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 28 Aug 2024 09:42 AM (IST)
Hero Image
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। (Yogi Government Digital Media Policy) कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नीति (UP Digital Media Policy) को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है।

एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यू ट्यूब के खाता धारकों को सब्सक्राइबर्स (ग्रहकों) व फालोअर्स (अनुयायियों) के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। सरकार इन्हें सूची बद्ध कर विज्ञापन देगी। नीति के अनुसार एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के खाता धारकों व इंफ्लूएंसरों चार श्रेणियों के हिसाब से पांच, चार, तीन व दो लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

यूट्यूब संचालकों के लिए सबसे अधिक राशि

इसी प्रकार यूट्यूब (UP Social Media Policy) पर वीडियो, शार्टस व पॉडकास्ट के लिए खाता धारकों को चार श्रेणियों के हिसाब से आठ, सात, छह व चार लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आपत्तिजनक, अभद्र व अश्लील तथा राष्ट्र विरोधी सामग्री परोसने पर संबंधित खाता धारक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसे भी पढ़ें: यूपी में आठ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, अकबरगंज का नाम हुआ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन

इसे भी पढ़ें: मेरठ-लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी; पढ़ें क्या होगी टाइमिंग

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।