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Basmati rice का निर्यात बढ़ाने को योगी सरकार तैयार, 10 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक; यूपी के 30 जिलों में आदेश लागू

यूपी में दस कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस आदेश को प्रदेश के 30 जिलों में लागू कर दिया गया है। बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कीटनाशकों के अवशेष चावल में पाए जा रहे थे जिससे निर्यात प्रभावित हो रहा था।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Sun, 15 Sep 2024 08:12 PM (IST)
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बासमती चावल के निर्यात को प्रभावित कर रहे कीटनाशकों पर प्रतिबंध (प्रतीकात्मक फोटो)

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दस कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है।

बासमती चावल में लगने वाले कीटों व रोगों की रोकथाम के लिए किसानों द्वारा कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों के अवशेष चावल में पाए जा रहे हैं, जिससे निर्यात प्रभावित हो रहा है।

बासमती चावल में फफूंदनाशक रसायन ट्राईसाइक्लाजोल अधिकतम कीटनाशी अवशेष स्तर (एमआरएल) से अधिक पाए जाने के कारण निर्यात में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

कृषि विभाग को कराया गया अवगत

एपीडा (एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी) द्वारा कृषि विभाग को अवगत कराया गया है कि यूरोपीय संघ द्वारा बासमती चावल में ट्राईसाइक्लाजोल का अधिकतम कीटनाशी अवशेष स्तर 0.01 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) निर्धारित किया गया है।

चावल में फफूंदनाशक रसायन ट्राईसाइक्लाजोल निर्धारित एमआरएल से अधिक पाये जाने के कारण इसके यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के निर्यात में कमी आई है।

30 जिलों में प्रतिबंधित हुईं कीटनाशक

इसे देखते हुए राज्य के 30 जिलों आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदांयू, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर व संभल में बासमती चावल में कीटनाशकों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।

इन कीटनाशकों के प्रयोग पर लगाई गई रोक

इन कीटनाशकों के प्रयोग पर लगाई गई रोक ट्राईसाइक्लाजोल, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरपाइरीफास, हेक्साकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड व कार्बेंडजिम कीटनाशकों के सभी प्रकार के फार्मूलेशन की बिक्री, वितरण और प्रयोग को रोका गया है।

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