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योगी सरकार ने दी बड़ी राहत- इस योजना के तहत सरचार्ज में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट, ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा

UP Latest News- बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योगी सरकार एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना शुरू करने जा रही है। आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक चलते वाली योजना को तीन खंडों में लागू किया जाएगा। योजना के तहत बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक निजी संस्थान निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की छूट हासिल कर सकेंगे।

By Ajay JaiswalEdited By: Shivam YadavUpdated: Sun, 05 Nov 2023 05:30 AM (IST)
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योगी सरकार ने दी बड़ी राहत- इस योजना के तहत सरचार्ज में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योगी सरकार एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement scheme) शुरू करने जा रही है। आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक चलते वाली योजना को तीन खंडों में लागू किया जाएगा। 

योजना के तहत, बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की छूट हासिल कर सकेंगे। बकाए को किश्तों में अदा करने की सुविधा भी मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की घोषणा

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए आठ नवंबर से ओटीएस योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि 54 दिनों तक तीन खण्डों में योजना लागू होगी। पहला चरण आठ से 30 नवंबर, दूसरा चरण एक से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक चलेगा। 

70 से 100 प्रतिशत की छूट

शर्मा ने बताया कि एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा पहले व दूसरे चरण में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट रहेगी। 

इसी तरह पहले दो चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तीसरे चरण में 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूरा भुगतान करने पर 90 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक देने पर 80 प्रतिशत तथा उसके बाद भुगतान करने पर 70 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी। 

किश्तों में भुगतान करने का विकल्प

उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन किस्तों को विलंब से जमा करने की भी अनुमति होगी। लगातार दो किस्तें विलंब से नहीं जमा की जा सकेंगी। छह किस्तों में भुगतान करने के मामले में विलंब से जमा करने की अनुमति नहीं होगी।

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