योगी सरकार यूपी में ले आई नई तबादला नीति, अब सरकारी कर्मचारी रहेंगे खुश… मिलेगी ‘राहत’ और बस राहत
प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण नीति 2024-25 में दिव्यांगों को विशेष राहत दी है। दिव्यांग कर्मियों या ऐसे कर्मी जिनके आश्रित परिजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हैं उन्हें सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा गया है। इनका तबादला केवल गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य कारणों से ही होगा। दिव्यांग कर्मियों के अनुरोध पर पद की उपलब्धता के आधार पर उनका तबादला गृह जनपद में भी किया जा सकता है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण नीति 2024-25 में दिव्यांगों को विशेष राहत दी है। नीति के तहत दिव्यांग कर्मियों या ऐसे कर्मी जिनके आश्रित परिजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हैं, उन्हें सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा गया है।
इनका तबादला केवल गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य कारणों से ही होगा। दिव्यांग कर्मियों के अनुरोध पर पद की उपलब्धता के आधार पर उनका तबादला गृह जनपद में भी किया जा सकता है।
पति-पत्नी को एक ही स्थान पर होंगे तैनात
इस बार भी नीति में पति और पत्नी यदि सरकारी सेवक हैं तो दोनों को यथा संभव एक ही जिला, नगर या स्थान पर तैनात करने के लिए तबादला करने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग एवं घ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाएगा।प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी तैनाती
नई स्थानांतरण नीति में सरकार ने विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अनुसार मंदित बच्चों, चलने-फिरने से लाचार दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।
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