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दीवाली से पहले सरकारी कर्मचार‍ियों को सीएम योगी का एक और तोहफा, DA में की इतने प्रत‍िशत की बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीवाली पर बोनस के साथ डीए का भी तोहफा द‍िया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत का इजाफा क‍िया है। अब महंगाई भत्ता की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। डीए वृद्धि का लाभ जुलाई-2024 से दिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को सरकार ने राज्‍य कर्मचार‍ियों के ल‍िए बोनस की घोषणा की थी।

By Jagran News Edited By: Vinay Saxena Updated: Thu, 24 Oct 2024 03:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीवाली पर बोनस के साथ डीए का भी तोहफा द‍िया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत का इजाफा क‍िया है। अब महंगाई भत्ता की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। डीए वृद्धि का लाभ जुलाई-2024 से दिया जाएगा।

इससे पहले योगी सरकार ने प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बोनस की घोषणा की थी। सीएम योगी द्वारा बुधवार को बोनस की घोषणा की गई, ज‍िसके बाद देर शाम वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया।

6,908 रुपये बोनस

राज्यकर्मियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इस धनराशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ का सदस्य नहीं है, उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या फिर पीपीएफ में जमा की जाएगी।

1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार

इस माह वेतन के साथ ही राज्यकर्मियों को बोनस देने पर 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर आएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार बोनस 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले ऐसे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो। जिन्हें वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।

ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी बोनस मिलेगा।

पांच दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन या इससे अधिक वर्ष तक हर वर्ष 206 दिन काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी भी बोनस के हकदार होंगे। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने इस वर्ष 31 मार्च तक एक साल की सेवा पूरी नहीं की है लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 1184 रुपये मिलेंगे। 31 मार्च के बाद रिटायर होने वाले या फिर अगले वर्ष 30 अप्रैल तक सेवानिवृत्त होने कर्मियों को भी बोनस की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

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