यूपी के छोटे शहरों में भी ले सकेंगे सिनेमा का आनंद, योगी सरकार ले आई प्रोत्साहन नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए नई प्रोत्साहन नीति शुरू की है। इसके तहत जिलों में मल्टीप्लेक्स खोलने पर 5 साल तक 100% एसजीएसटी अनुदान दिया जाएगा। बंद सिनेमाघरों को फिर से खोलने और संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण पर भी अनुदान मिलेगा। यह योजना 5 साल के लिए लागू होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। छोटे शहरों के दर्शकों को अब मल्टीप्लेक्स में फिल्म का आनंद लेने के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। उनके ही जिले में बड़े मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। सरकार सिनेमाघरों को फिर से खोलने और छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से प्रोत्साहन नीति लागू करेगी।
मंगलवार को कैबिनेट ने एकल सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के लिए समेकित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना पांच वर्ष के लिए लागू होगी।
सात प्रकार के अनुदान देने की योजना
राज्य सरकार ने बंद पड़े एकल सिनेमाघरों को शुरू करने, संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण/रीमॉडल और उनके उच्चीकरण के साथ जिलों में मल्टीप्लेक्स बनवाने के लिए वर्ष 2017 में प्रोत्साहन योजना लागू की थी। मार्च 2020 में यह योजना समाप्त कर दी गई थी।अब करीब साढ़े चार साल के बाद नए सिरे से सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के निर्माण, पुनर्निर्माण और उच्चीकरण के लिए सात प्रकार के अनुदान देने की समेकित प्रोत्साहन योजना लागू होगी।
अनुदान पाने के लिए जरूरी नियम
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिन जिलों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित या संचालित नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए पांच वर्ष तक एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।जिन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्मित या संचालित है, वहां नए मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
योजना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के अंदर बंद या संचालित सिनेमाघर को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व आधुनिक सिनेमाघर निर्माण के लिए प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा। इसके अलावा, योजना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर संचालित सिनेमा भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित करने या स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिल सकेगा।
बंद एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आंतरिक संरचना में परिवर्तन किए पुनः 31 मार्च 2025 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर फिल्म प्रदर्शन करने पर प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत, व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक गतिविधियों के साथ न्यूनतम 75 सीटों की क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण के लिए प्रथम तीन वर्ष तक एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है।
सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण के लिए निवेश की गई वास्तविक धनराशि के 50 प्रतिशत की सीमा तक एकत्रित एसजीएसटी के समतुल्य धनराशि अनुमन्य होगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।