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    यूपी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार में पैसे खर्च करने की लिमिट तय, नामांकन और जमानत राशि भी निर्धारित

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के प्रचार खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक, सभी पदों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी तय कर दी गई है।

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    उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 एवं उप-निर्वाचनों की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक नामांकन शुल्क, जमानत राशि और व्यय सीमा का निर्धारण करते हुए पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त कर दिया है। इस प्रकार से जिले में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

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    जारी आदेश के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 200 और जमानत राशि 800 जमा करनी होगी। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 100 और 400 तय की गई है।

    इसी क्रम में प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 600 तथा जमानत राशि 3,000 तय की गई है। इन वर्गों के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए यह 300 और 1,500 होगी। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 1,25,000 तक चुनाव व्यय कर सकेंगे।

    सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 600 रुपये नामांकन शुल्क और 3,000 जमानत राशि देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह क्रमशः 300 और 1,500 तय की गई है। इसी प्रकार, सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 1,000 और जमानत राशि 8,000 निर्धारित की गई है।

    वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह 500 और 4,000 तय की गई है। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 2,50,000 तक व्यय कर सकेंगे। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु नामांकन शुल्क 2,000 और जमानत 5,000 तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए यह राशि 1,000 और 2,500 रहेगी। इन पदों के प्रत्याशी अधिकतम 3,50,000 तक खर्च कर सकेंगे।

    अध्यक्ष जिला पंचायत पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 3000 तथा जमानत राशि 25000 तय की गई है। इसमें भी आरक्षित श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। अपर जिलाधिकारी डा. प्रशांत कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में समस्त तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।