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Mahoba: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

पुलिस ने 25 अप्रैल को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। न्यायालय ने 6 जुलाई 2022 को दोषी अमरचंद्र उर्फ गुंडा के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप विचरित किए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि अमरचंद्र उसका रिश्तेदार है। इसीलिए वह उसके साथ चली गई थी।

By abhisek dwivedi Edited By: Vinay Saxena Updated: Thu, 11 Jan 2024 04:29 PM (IST)
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किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सुनाई सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर
जागरण संवाददाता, महोबा। किशोरी को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

शहर के एक मुहल्ला निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 21 अप्रैल 2019 की दोपहर करीब एक बजे घर से सहेली से मिलने के लिए कहकर गई थी। देर शाम तक लौटकर वापस घर नहीं आई। तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। आशंका जताई थी कि उसका रिश्तेदार मुहल्ला बंगालीपुरा थाना बदौसा बांदा निवासी अमरचंद्र उर्फ गुंडा उसे कहीं ले गया है।

र‍िश्‍तेदार था आरोपी 

पुलिस ने 25 अप्रैल को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। न्यायालय ने 6 जुलाई 2022 को दोषी अमरचंद्र उर्फ गुंडा के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप विचरित किए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि अमरचंद्र उसका रिश्तेदार है। इसीलिए वह उसके साथ चली गई थी। वह उसे बदौरा ले गया और वहां एक दिन रखे रहा। इसके बाद वह बांदा ले गया। वहां दो महीने तक उसे रखे रहा। उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसको पत्नी के रूप में रखा।

मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम कु. अलका चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी अमरचंद्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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