'कैरी बैग के पैसे वसूले जाते हैं', इतना कहने पर ही फंस गया बड़े शोरूम का मैनेजर; लगा 23016 रुपये का जुर्माना
मैनपुरी निवासी एक युवक एक बड़े शोरूम पर खरीदारी के लिए पहुंचे। जैसे ही कैश काउंटर पर भुगतान के लिए पहुंचे तो उनसे दो कैरी बैग की कीमत 16 रुपये वसूल की गई। इस पर मैनेजर से सवाल करने पर उसने कहा कि कैरी बैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रबंधक पर 23016 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए विवश करने के मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गंभीरता से लिया है। परिवाद की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर रिलाइंस ट्रेंड्स शोरूम के प्रबंधक पर 23016 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास और नंदकुमार द्वारा गुरुवार को सुनाया गया है।
बरनाहल निवासी अमित कुमार के मुताबिक 25 मई 2022 को वे नगर में स्टेशन रोड स्थित रिलाइंस ट्रेंड्स शोरूम पर कपड़ों की खरीदारी करने गए थे। उन्होंने दो शर्ट और एक टी-शर्ट 3147 रुपये में खरीदी थी। वे कैश काउंटर पर भुगतान करने पहुंचे तो उनसे दो कैरी बैग की कीमत 16 रुपये वसूल की गई। जबकि उन्होंने कैरी बैग खरीदा ही नहीं था।
शिकायत करने पर क्या बोला मैनेजर?
उन्होंने मामले की शिकायत शोरूम के मैनेजर से की तो बताया गया कि कैरी बैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। इस पर अमित कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण लेकर परिवाद प्रस्तुत किया। जिसमें कैरी बैग का मूल्य 16 रुपये, सामाजिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये, मानसिक वेदना के लिए 50 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये दिलाए जाने की मांग की गई।आयोग ने शोरूम प्रबंधक को नाेटिस जारी किया है। जिस पर उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा और जवाब दाखिल किया गया। इसके साथ ही मैनेजर शिवम कश्यप का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। बाद में शोरूम प्रबंधक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ।परिवादी पक्ष की सुनवाई के बाद आयोग ने निर्णय सुनाया कि शोरूम प्रबंधक द्वारा कैरी बैग के लिए वसूले गए 16 रुपये, छह फीसद वार्षिक ब्याज की दर से, मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये, परिवाद व्यय के लिए छह हजार रुपये का भुगतान परिवादी के हक में किया जाए। दो हजार रुपये आयोग के समक्ष राज्य सरकार के खाते जमा कराया जाए।
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