Karhal Seat: मतदान की तारीख में हुआ बदलाव, डीईओ ने बैठक में कहा- आचार संहिता का करें पालन
जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने करहल उपचुनाव की मतदान तिथि 13 से बदलकर 20 नवंबर कर दी है जबकि मतगणना 23 और प्रक्रिया समाप्ति तिथि 25 नवंबर रहेगी। बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। 7-9 नवंबर को मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए दो फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) अंजनी कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा करहल के उप चुनाव के मतदान की तिथि में परिवर्तन किया गया है, अब 13 के बजाय 20 नवंबर को मतदान होगा।
मतगणना की तिथि पूर्व निर्धारित 23 नवंबर और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 25 नवंबर ही रहेगी। सभी राजनीतिक दल प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें, ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे।
उन्होंने उपस्थित प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि सात, आठ और नौ नवंबर को सुदिति ग्लोबल एकेडेमी में मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान दो फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित होंगे, जिन पर मतदान प्रक्रिया में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।
एजेंट की नियुक्ति
उन्होंने उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि तत्काल अपने-अपने एजेंट तैनात कर रिटर्निंग अधिकारी को सूची उपलब्ध कराएं। नियुक्त अभिकर्ताओं को सात से नौ नवंबर तक प्रातः 10 बजे तक फैसिलिटेशन सेंटर में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।
उन्होंने कहा कि मतदान की तिथि संशोधित होने के फलस्वरूप करहल उप चुनाव के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-77 के अंतर्गत प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन के दौरान नाम-निर्देशन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए व्यय को दैनिक लेखा रजिस्टर में दर्शाते हुऐ उसे व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर निरीक्षण कराना होगा।
निर्वाचन खर्च का लेखा-जोखा
इसके लिए 11 और 18 नवंबर की तिथियां व्यय लेखा रजिस्टर के परीक्षण के लिए निर्धारित की गई है। सभी प्रत्याशी निर्धारित तिथियों पर प्रातः 10 बजे कलक्ट्रेट सभागार में स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से व्यय लेखा परीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
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