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प्यार में फंसाकर लूटी इज्जत; पहले बहाने से पिला दी नशीली कोल्डड्रिंक और फिर...गंदे काम का बना लिया वीडियो

Mainpuri Crime News In Hindi नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर किया महिला से दुष्कर्म। घटना का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा आरोपित। महिला का कहना है कि आरोपित उसके घर आता था। उसे पति के खिलाफ भड़काया भी। पति को नाकारा बताकर उसे छोड़ने और अपने साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में कार्रवाइ की बात की है।

By Sanjay Trivedi Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 13 Feb 2024 12:58 PM (IST)
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Mainpuri News: घटना का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा आरोपित
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एक महिला को आरोपित ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। पति काे छोड़कर अपने साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया। नशीला कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने लगा। घटना की प्राथमिकी पीड़िता ने दर्ज कराई है।

शहर की निवासी महिला ने बताया कि वह अपने घर में कुल्हड़ बनाने का काम करती है। पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। नगला रते निवासी पंकज कुछ साल से उसके पास कुल्हड़ खरीदने के लिए आता था। पति की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर आरोपित ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। 

आराेपित वीडियो दिखाकर महिला को ब्लैकमेल करने लगा

एक दिन आरोपित युवक ने महिला काे नशीला कोल्डड्रिंक पिलाया। अचेत हो जाने पर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बना लिया। बाद में आराेपित वीडियो दिखाकर महिला को ब्लैकमेल करने लगा। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर कई बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। परेशान होकर पीड़िता ने एसपी की शरण ली है।

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एसपी के आदेश पर घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इंस्पेक्टर कोतवाली फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है, कार्रवाई की जाएगी।

दो साल के कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई

सात साल पहले युवती के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने दो साल के कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अनूप यादव और अभिषेक गुप्ता द्वारा पैरवी की गई। किशनी क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती अपने परिवार सहित दूसरे प्रदेश में रह रही है। युवती और उसका परिवार कभी-कभी घूमने के लिए गांव आते है। पीड़िता की गांव के लोगों से अधिक जान पहचान नहीं थी।

खींचकर बाग में ले गया

अप्रैल 2017 में युवती अपने बाबा के साथ घूमने के लिए गांव आई थी। 12 अप्रैल 2017 को खेत की ओर जा रही थी तभी गांव के सचिन ने उसके पकड़ लिया और खींचकर बाग में ले गया। जहां उसके साथ छेड़खानी की। युवती ने शोर मचाया तो आरोपित भागने लगा। गांव के लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। घटना की प्राथमिकी युवती ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई थी।

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युवती ने पुलिस को बताया कि वह आरोपित का नाम नहीं जानती है। आरोपित के पकड़े जाने पर गांव के लोगों ने उसका नाम सचिन बताया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी। आरोपित को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान पीड़ित युवती का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया। इसके साथ ही अन्य गवाहों ने भी गवाही दी। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी को दंडित किया है।

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