PM Awas Yojana New Guidelines: आवास योजना नियम में क्या हुए बदलाव? लाभार्थी चयन की पात्रता जांच के लिए सख्त निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने बीडीओ को निर्देशित किया है कि सर्वेक्षण का कार्य बेहद सतर्कता से किया जाए। चिह्नित लाभार्थियों को मॉडल प्रधानमंत्री आवास का अवलोकन कराया जाए। योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले सर्वेक्षण के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी यह सोच रख चिह्नांकन का कार्य करें।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के पात्रता के चयन के बारे में बीडीओ को निर्देशित किया। कहा कि सर्वेक्षण का कार्य ग्राम स्तर पर बेहद सतर्कता से किया जाए।
चिह्नित लाभार्थियों को मॉडल प्रधानमंत्री आवास का अवलोकन कराया जाए। योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, सर्वेक्षण के कार्य में लगे अधिकारी- कर्मचारी यह सोच रख चिह्नांकन का कार्य करें।
पात्रता की सतर्कता से जांच के निर्देश
उन्होने बीडीओ से से कहा कि कृषि विभाग से कृषि उपकरण योजना में लाभान्वित किए गए कृषकों, 50 हजार की सीमा से अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की सूची प्राप्त करें, आयकर- जीएसटी विभाग से आयकरदाता व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर सत्यापन करें, आयकर अदा करने वाले व्यक्तियों को योजना में लाभान्वित न किया जाए, लेकिन आयकर रिटर्न भरने वाले ऐसे व्यक्ति जो आयकर की श्रेणी में नहीं है, जांच के उपरांत पात्रता की श्रेणी में माने जाएं।सीडीओ नेहा बंधु ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आगामी चरण वर्ष 2024-25 से 2028-29 में योजना के क्रियान्वयन और बर्हिवेशन के मानक में संशोधन के बारे में पात्र लाभार्थियों के चिन्हिकरण, आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन किए जाने की कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए है।बीडीओ से कहा कि लाभार्थी चिह्नीकरण के समय ग्रामीणों को अवगत कराने का समय न मिले, अभी जो समय मिला है, उसमें योजना के बारे में ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए।
ग्रामीणों को संशोधित मानकों के बारे में दी जाएगी जानकारी
उन्होने कहा कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवाें द्वारा बैठक आयोजित कर ग्राम वासियों को संशोधित मानक, सर्वेक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें, बीडीओ प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिए स्वयं या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करें।
बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खंड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय। बैठक में जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, समस्त बीडीओ आदि उपस्थित रहे।यह भी पढ़ें- PM Awas Yojana: नए नियमों के तहत लाभार्थियों का होगा चयन, इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास; जानें क्या हुए बदलाव
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