अदालत ने SSP को सौंपी शाही ईदगाह के पंजीकरण मामले की जांच, 10 अप्रैल तक कोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट
मथुरा स्थित शाही मस्जिद ईदगाह का फर्जी दस्तावेज से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकरण कराने के मामले में अदालत ने एसएसपी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने 10 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट देने को कहा है। 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। आशुतोष पांडेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय को सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा स्थित शाही मस्जिद ईदगाह का फर्जी दस्तावेज से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकरण कराने के मामले में अदालत ने एसएसपी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने 10 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट देने को कहा है। 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने पूर्व में सीजेएम न्यायालय में वाद दायर कर कहा था कि जिस स्थान पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है, उसका मालिकाना हक श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। यहां का टैक्स भी नगर निगम को ट्रस्ट ही देता है लेकिन इस तथ्य को छिपाकर फर्जी दस्तावेज के सहारे ईदगाह का पंजीकरण वक्फ बोर्ड में किया गया है। इसीलिए ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद व अन्य के विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज किया जाए।
आशुतोष पांडेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय को सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें ये प्रपत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें शाही मस्जिद ईदगाह परिसर का हाउस टैक्स व वाटर टैक्स श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही भूमि के मालिकाना हक के कागजात भी प्रस्तुत किए गए।
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