Mathura News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को 10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
यूपी के मथुरा में एडीजे एफटीसी प्रथम विजय कुमार सिंह की कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति का दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं मामले में आरोपी जेठ और सास को बरी कर दिया गया है। चार अप्रैल 2018 को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।
जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे एफटीसी प्रथम विजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले को दस वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जेठ और सास को अदालत ने बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा द्वारा की गई।
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