यूपी के मथुरा में एडीजे एफटीसी प्रथम विजय कुमार सिंह की कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति का दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं मामले में आरोपी जेठ और सास को बरी कर दिया गया है। चार अप्रैल 2018 को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।
जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे एफटीसी प्रथम विजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले को दस वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जेठ और सास को अदालत ने बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा द्वारा की गई।
गांव बमरैली अहीर थाना मलपुरा आगरा निवासी घूरेलाल ने अपनी दो बेटियों की शादी थाना फरह क्षेत्र के गांव थिरावली निवासी स्वर्गीय टीकम सिंह के बेटे सुनील व विपिन के साथ की थी। बड़ी बेटी रोशनी की शादी सुनील कुमार व छोटी बेटी सोनम उर्फ सोना की शादी विपिन के साथ तीन दिसंबर 2017 को की थी।
शादी के बाद से ही ससुरालीजन सोनम से दहेज में बाइक और नकदी की मांग करने लगे। घूरेलाल ने इसे लेकर कई बार पंचायत भी की थी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले सोनम को लगातार प्रताड़ित करते रहे।
सोनम की हत्या के बाद रोशनी को बना लिया था बंधक
चार अप्रैल 2018 को ससुराल वालों ने सोनम की हत्या कर दी और बड़ी बेटी रोशनी को बंधक बना लिया। पिता घूरेलाल ने थाना फरह में पति विपिन, जेठ सुनील व सास बबीता के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विपिन, सुनील व बबीता को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विपिन को दस वर्ष की सजा दी गई। बाकी को बरी कर दिया गया।
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