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2017 में सराफा कारोबारियों की हत्या-डकैती मामले में रंगा-बिल्ला गैंग के 7 दोषियों को आजीवन कारवास, दो को 10-10 साल की सजा

2017 में मथुरा के होली गेट इलाके में हुई सराफा कारोबारियों की हत्या और 4 करोड़ की लूट के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कुख्यात रंगा-बिल्ला गिरोह के सरगना रंगा और कामेश्वर उर्फ चीनी समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास और 2 को 10-10 साल की सजा सुनाई है। घटना में विकास और मेघा अग्रवाल की मौत हुई थी।

By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava Updated: Thu, 12 Sep 2024 07:21 PM (IST)
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तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण संवाददाता, मथुरा। 15 मई 2017 को होलीगेट की कोयला वाली गली में दो सराफा कारोबारियों की हत्या कर चार करोड़ की लूट के मामले में न्यायालय ने कुख्यात रंगा-बिल्ला गिरोह के रंगा समेत सात दोषियों को आजीवन और दो को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

होली गेट कोयला वाली गली में मयंक चेन शोरूम पर रात आठ बजे मालिक विकास अग्रवाल, उनके भाई मयंक अग्रवाल, मेघ अग्रवाल के अलावा वहां काम करने वाले मोहम्मद अली, अशोक साहू बैठे थे। तभी बाइकों पर सवार होकर रंगा-बिल्ला गिरोह के बदमाश पहुंचे और फिल्मी अंदाज में दरवाजे को लात मारकर खोल दिया।

बदमाशों ने घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे आसपास की दुकानों में दहशत फैल गई। बदमाशों ने शोरूम से चार करोड़ की लूटपाट की। गोली से सराफा कारोबारी विकास अग्रवाल व मेघा अग्रवाल मृत्यु हो गई।

पुलिस ने कई दिन बाद मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटे जेवरात आदि बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किए।

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत में हुई। अदालत ने राकेश उर्फ रंगा, नीरज चतुर्वेदी, कामेश्वर उर्फ चीनी, विष्णु सोनी, आदित्य कुमार, सौरभ यादव, महेश, लाखन माहौर व हर्षवर्धन को लूट व हत्या का दोषी करार देते हुए सात को आजीवन और दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।

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