Mathura News: स्टूडेंट वीजा पर कृष्ण भक्ति करने आए पाकिस्तानी ने लूटी यूक्रेन की किशाेरी की इज्जत, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
Mathura Crime News In Hindi वर्ष 2020 का मामला स्टूडेंट वीजा पर कृष्ण भक्ति करने वृंदावन में आया था आरोपित l गिरफ्तारी के बाद से जेल में है आरोपित एडीजे विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। पुलिस ने आनंद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की न्यायालय में हुई।
जागरण संवाददाता, मथुरा। यूक्रेन की किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाकिस्तानी नागरिक को एडीजे विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने 20 वर्ष का कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोषी स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान से वृंदावन आया था। वह इस्कान मंदिर में रहकर कृष्ण भक्ति करता था। पीड़ित किशोरी के पिता भी मंदिर में ही कृष्ण भक्ति करते हैं। मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने की।
कृष्ण भक्ति करते थे इस्कान मंदिर में
यूक्रेन निवासी कृष्ण भक्त अपनी दो बेटियों के साथ वृंदावन में रहकर इस्कान मंदिर में कृष्ण भक्ति करते थे। उनके घर के पास कृष्णा बलराम कांप्लेक्स बारहघाट में किराए पर रहने वाला आनंद कुमार सान्याल का आना-जाना था। आनंद मूल रूप से केएमसी क्वार्टर नारायनपुरी कराची, पाकिस्तान का रहने वाला है।ये भी पढ़ेंः Double Murder: दोहरे हत्याकांड से दहला अमरोहा, पिता-पुत्री की चाकू से गोदकर हत्या, हैरान करने वाली आई सामने, घर में बंद थे CCTV
आनंद 31 अगस्त 2020 को यूक्रेन निवासी कृष्ण भक्त के घर पहुंचा। वहां उनकी 13 वर्षीय बेटी अकेली थी। आनंद ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन किशोरी ने पिता को घटना की जानकारी दी। पिता ने एक सितंबर, 2020 को वृंदावन कोतवाली में आनंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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