पूर्व सपा विधायक की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव में गलत जन्म प्रमाण-पत्र लगाने का आरोप; मुकदमा दर्ज
पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान पर वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में जन्मतिथि में हेराफेरी कर नामांकन दाखिल करने का आरोप है। चिरैयाकोट पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैजनाथ पासवान समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुहम्मदाबाद गोहना से दो बार विधायक रह चुके हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है।
संवाद सूत्र, जागरण, चिरैयाकोट (मऊ)। विधानसभा मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र 355 के पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान के जन्मतिथि में हेराफेरी कर वर्ष 2002 में नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने के मामले में चिरैयाकोट पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर संबंधित धाराओं में शनिवार की शाम मुकदमा पंजीकृत कर लिया।
बैजनाथ पासवान समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुहम्मदाबाद गोहना की सुरक्षित सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। सपा के पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है।
दो बार विधायक रह चुके हैं बैजनाथ पासवान
शिकायतकर्ता ने दो बार विधायक रहे पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान पर वर्ष 2002 में आयोजित 14वीं विधानसभा के चुनाव में कूटरचित ढंग से जन्म तिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। इसे लेकर जिले के हलधरपुर थाना के गुलेरी गांव निवासी विनय कुमार पुत्र रामगुन प्रसाद ने सीजेएम न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान पुत्र मुखलाल निवासी कमालुद्दीनपुर थाना चिरैयाकोट के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया था।शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि विधानसभा मुहम्मदाबाद गोहना 355 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधान सभा क्षेत्र से बैजनाथ पासवान पहली बार फरवरी 2002 में 14वीं विधानसभा के सदस्य विधायक निर्वाचित हुए। इस चुनाव में विधानसभा चुनाव के नामांकन-पत्र में बैजनाथ पासवान ने अपनी जन्मतिथि 03 अप्रैल 1957 भरा है, जो गलत, कूटरचित एवं फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर है।
दस्तावेजों में विरोधाभास
बैजनाथ पासवान ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर सर्वाेदय इंटर कॉलेज अनूपपुर खेताबपुर जनपद गाजीपुर से वर्ष 2005 में 10वीं की परीक्षा अनुक्रमांक 2531616 के साथ पास किया था। इनके हाईस्कूल के अंक पत्र में इनकी जन्मतिथि 02 जुलाई 1987 अंकित है। इस जन्मतिथि के आधार पर 14वीं विधानसभा के सदस्य बनते समय बैजनाथ पासवान की उम्र मात्र 14 वर्ष 07 माह 26 दिन की ही थी।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश
समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ.कृष्ण प्रताप सिंह ने चिरैयाकोट एचएसओ को मामले में एफआइआर दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश जारी किया था। चिरैयाकोट थाना के प्रभारी निरीक्षक ने शनिवार को पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर प्रकरण की विवेचना शुरू कर दिया है।
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