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Mau News: माफिया सुधीर सिंह की 70.07 लाख की अचल संपत्ति कुर्क, बहन सुधा सिंह के नाम खरीदी थी जमीन

यूपी के मऊ में माफिया रमेश सिंह उर्फ काका (आईआर 212 गैंग लीडर) के पुत्र सुधीर सिंह की 70.07 लाख की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक इलामारन ने 13 अगस्‍त को इस भूखंड को कुर्क करने की संस्तुति दी थी। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने 21 अगस्त को गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस भूखंंड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया था।

By Jaiprakash Nishad Edited By: Vinay Saxena Updated: Thu, 29 Aug 2024 11:38 AM (IST)
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माफिया सुधीर सिंह की जमीन को कुर्क करती पुलिस।-जागरण
जागरण संवाददाता, मऊ। सरायलखंसी के कुशमौर निवासी माफिया रमेश सिंह उर्फ काका (आईआर 212 गैंग लीडर) के पुत्र सुधीर सिंह की 70.07 लाख की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक इलामारन के नेतृत्व वाली पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने की।

सुधीर सिंह ने वर्ष 2018 में आजमगढ़ जनपद के कोलबाजबहादुर 70 लाख 7 हजार रुपये की जमीन वाराणसी के विद्यापीठ तहसील के विशुनपुर निवासी अपनी बहन सुधा सिंह पत्नी रोशन सिंह के नाम खरीदी थी। वह अवैध संपत्ति छिपाने की नियत से बैनामा किया था।

सुधीर स‍िंह के पास आय का नहीं कोई वैध स्रोत

अभियुक्त की बहन हस्तांतरित भूमि की केवल दिखावे को भू-स्वामिनी है। इस भूमि का वास्तविक स्वामी गैंग लीडर सुधीर सिंह ही है। अभियुक्त सुधीर सिंह एवं उसकी बहन के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं है।

पुल‍िस ने कुर्क क‍िया भूखंड

पुलिस अधीक्षक इलामारन ने 13 अगस्‍त को इस भूखंड को कुर्क करने की संस्तुति दी थी। इस क्रम में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने 21 अगस्त को गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस भूखंंड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया था। बुधवार को सरायलखंसी पुलिस ने भूखंड को कुर्क किया है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध जगत से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करते हुए कुर्क किया जाएगा।

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