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यूपी के इस जिले में कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, इन दो जगहों के बाजार खुले रहेंगे; आदेश जारी

Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जनपद में प्रथम चरण में 19 और द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले चरण में शुक्रवार को मतदान दिवस में जिले भर के स्कूल-कॉलेज व औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरधना व हस्तिनापुर विधान क्षेत्र के समस्त बाजार बंद रहेंगे।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 18 Apr 2024 08:00 AM (IST)
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यूपी के इस जिले में कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, इन दो जगहों के बाजार खुले रहेंगे; आदेश जारी
जागरण संवाददाता, मेरठ। लोकसभा चुनाव के लिए जनपद में प्रथम चरण में 19 और द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

पहले चरण में शुक्रवार को मतदान दिवस में जिले भर के स्कूल-कॉलेज व औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरधना व हस्तिनापुर विधान क्षेत्र के समस्त बाजार बंद रहेंगे। नगर निगम व छावनी परिषद क्षेत्र समेत जनपद के जिन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान नहीं है, वहां बाजार खुले रहेंगे।

मेरठ में पहले और दूसरे चरण में होगा मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीणा ने बताया कि जनपद में प्रथम और द्वितीय चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मतदान वाले क्षेत्र सरधना व मवाना विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर मतदान दिवस के अवसर पर सभी बाजार खुले रहेंगे।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को मतदान के लिए अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। व्यवसाय, औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

पहचान पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, मौजूद हैं विकल्प

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए पहचान पत्र के साथ अन्य कई विकल्प को आईडी के रूप में मान्यता दी है। ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इसके स्थान पर आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज का प्रयोग कर सकते हैं।

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