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Meerut News: तय समय पर नहीं पहुंचा दवा का कूरियर, कंपनी पर लगाया 35 हजार रुपये का जुर्माना

Meerut News तय समय पर जब दवाइयां नहीं पहुंचीं तब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपभोक्ता ने दायर किया था परिवाद। इसके बाद कूरियर कंपनी को नोटिस दिया गया लेकिन कंपनी ने कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया। अब जुर्माना भरेगी कूरियर कंपनी।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaPublished: Thu, 29 Dec 2022 01:14 PM (IST)Updated: Thu, 29 Dec 2022 01:14 PM (IST)
Meerut News: समय से नहीं पहुंचा दवा का कुरियर, कंपनी पर लगाया 35 हजार का जुर्माना।

मेरठ, जागरण टीम। कुरियर कपंनी ने भरोसा दिलाया था कि तीन दिन की निर्धारित अवधि में दवाइयों से भरा कुरियर मुरादाबाद पहुंच जाएगा। तीन दिन में कुरियर नहीं पहुंचा तो वादी ने कंपनी से संपर्क किया। इसके बाद भी कुरियर की डिलीवरी नहीं हुई। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर दिया। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कूरियर कंपनी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना करने के आदेश जारी किए।

कूरियर कंपनी के जिरए भेजी थीं दवाइयां

दिल्ली रोड स्थित माधवपुरम निवासी देवेंद्र कुमार मार्केटिंग कंपनी में वितरक हैं। परिवादी देवेंद्र ने 16 जुलाई 2014 को कंपनी की 1720 रुपये की दवाइयां प्रताप सिंह निवासी भोजपुर मुरादाबाद को ट्रेकान कूरियर कंपनी के जरिए भेजी थीं। विपक्षी ने तीन दिन के अंदर कुरियर को पहुंचाने का आश्वासन दिया था, परंतु काफी समय बीतने के बाद भी कूरियर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिवादी ने विपक्षी को नोटिस के माध्यम से कूरियर की जानकारी मांगी तो विपक्षी ने नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं दिया।

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आयोग को समस्त दस्तावेज साक्ष्य पेश किए

परिवादी ने कंपनी से परेशान होकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद योजित किया। आयोग को समस्त दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। आयोग ने माना कि कूरियर कंपनी ने सेवाओं में कमी की है। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य पंकज कुमार शर्मा व करुणा जैन ने ट्रेकान कुरियर कंपनी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश पारित किए हैं। 

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