थूक प्रकरण: अदालत ने हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को तलब किया, ब्यूटी पार्लर संचालिका के सिर पर थूका था
मुजफ्फरनगर में ब्यूटी पार्लर संचालिका के सिर पर थूकने के आरोपित हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़िता को अदालत की शरण लेनी पड़ी। बागपत में अदालत ने 22 जुलाई को जावेद हबीब को तलब किया है।
By Taruna TayalEdited By: Updated: Tue, 19 Jul 2022 09:37 PM (IST)
बागपत, जागरण संवाददाता। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक सेमिनार में नगर की ब्यूटी पार्लर संचालिका के सिर पर थूकने के आरोपित हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़िता को अदालत की शरण लेनी पड़ी। बागपत में अदालत ने 22 जुलाई को जावेद हबीब को तलब किया है।
यह है पूरा मामला नगर में ब्यूटी पार्लर का संचालन करने वाली पूजा गुप्ता ने बताया कि इसी साल तीन जनवरी को वह मोहम्मद नोमान व मोहम्मद अमान के आमंत्रण पर मुजफ्फरनगर में होटल किंग विला में आयोजित सेमिनार में गई थीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेयर ड्रेसर जावेद हबीब से उन्होंने एक-दो सवाल पूछ लिए, जिसके बाद जादेव हबीब ने उन्हें धमकाते हुए शांत रह जाने को कहा। उसके बाद उन्हें मंच पर बुलाया गया था। पीड़िता ने बताया कि जाबेद हबीब ने उन्हें अपमानित करते हुए उनके सिर पर दो बार हाथ मारा और यह कहते हुए उनके सिर पर थूक दिया कि "अगर पानी की कमी हो जाए तो आप थूक से काम चला सकते हो, देखो मेरे थूक में कितना दम है।' उसके बाद वह मंच से नीचे आ गई। इससे उन्हें काफी अपमान का सामना करना पड़ा।
समझौते का दबाव भी डालापूजा गुप्ता ने बताया कि आरोपित हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। इस मामले में पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। आरोपित ने उन पर समझौते का दबाव भी डाला। इस घटना के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे समाज में उनकी छवि को हानि पहुंची और पार्लर पर ग्राहकों की संख्या भी घट गई। लोगों ने उन्हें कार्यक्रमों में भी बुलाना बंद कर दिया। ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बताया कि न्याय के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दो जुलाई को जावेद हबीब के खिलाफ अर्जी दाखिल की। सीजेएम ने 22 जुलाई को हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को अदालत में तलब किया है।
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