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Free Bijli: 14 जिलों के पांच लाख किसानों के काम की खबर, नलकूप के लिए सरकार दे रही है फ्री बिजली कनेक्शन, करना होगा ये काम

Meerut News In Hindi जो निजी नलकूप किसान निश्शुल्क विद्युत बिल का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पोर्टल पर संयोजन पर मीटर स्थापित करने केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण करने संयोजन पर किये जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब एक पंखा अनुमन्य करने आदि बिंदुओं की जानकारी देते हुए पंजीकरण करना होगा।

By OM Bajpai Edited By: Abhishek Saxena Updated: Mon, 11 Mar 2024 03:09 PM (IST)
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14 जिलों के पांच लाख किसानों के काम की खबर, नलकूप के लिए सरकार दे रही है फ्री बिजली कनेक्शन
जागरण संवाददाता, मेरठ। निजी नलकूप वाले किसान उपभोक्ताओं को पुराने बकाया जमा करने के लिए सरचार्ज में छूट दी जाएगी। एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप के बिजली के बिल का निश्शुल्क उन्हीं किसानों का होगा पुराना बकाया जमा करेंगे। इसके लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।

इस व्यवस्था से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 14 जनपदों के लगभग पांच लाख किसान निजी नलकूप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मेरठ जनपद में 74 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

पंजीकरण के समय कराना होगा जमा

पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ (एकमुश्त) अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा, उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिनांक 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाये की 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण माना जायेगा।

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ब्याज पर भी छूट

यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज / विलंब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान तीन मासिक किश्तों में करता है तो छूट 90 प्रतिशत और यदि छह मासिक किश्तों में करता है तो 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु, दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है। 30 जून 2024 के उपरान्त, जिनका 31 मार्च 2023 तक का बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नहीं कराया गया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नही होगा।

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मीटर लगाना अनिवार्य होगा

निजी नलकूप किसानों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिये जाने के लिए संयोजन पर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान उपभोक्ताओं को 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।

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