Move to Jagran APP

Meerut News: होटल हारमनी के पूर्व मालिक ताराचंद पुरी पर दो करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा, ये है माजरा

मेरठ के के प्रमुख होटल व्यवसायी ताराचंद पुरी पर मेडिकल थाने में दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आनंद अस्पताल के प्रबंध निदेशक हरिओम आनंद की पत्नी मीना की तरफ से ताराचंद पुरी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ताराचंद पुरी ने हरिओम आनंद को झांसा देकर दो करोड़ की रकम हड़प ली थी।

By sushil kumar Edited By: Aysha Sheikh Updated: Tue, 02 Jul 2024 11:22 AM (IST)
Hero Image
होटल हारमनी के पूर्व मालिक ताराचंदपुरी पर दो करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा
जागरण संवाददाता, मेरठ। पांच साल बाद गुमनामी से बाहर आए शहर के प्रमुख होटल व्यवसायी ताराचंद पुरी पर मेडिकल थाने में दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोप है कि ताराचंद पुरी ने आनंद अस्पताल के प्रबंध निदेशक हरिओम आनंद को झांसा देकर दो करोड़ की रकम हड़प ली थी। उसके बाद 2018 में शहर छोड़कर चले गए थे। हरिओम की पत्नी मीना की तरफ से ताराचंद पुरी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

क्या है मामला? 

शास्त्रीनगर के एच ब्लाक निवासी ताराचंद पुरी ने मेरठ से पलायन के पांच साल बाद अपने मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित लोबोसांलिटेयर राजुल टाउनशिप दो तिलहरी थाना गोरा बाजार के पते को सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद होटल हारमनी इन के निदेशक नवीन अरोड़ा समेत सभी हिस्सेदारों पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

ताराचंद पुरी के वापस लौटने के बाद गढ़ रोड स्थित दामोदार कालोनी निवासी मीना आनंद ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि कारोबारी तारांचद पुरी पति हरिओम आनंद के पास काफी वर्षों से आते थे। ताराचंद ने कहा था कि गढ़ रोड पर अपने पुरी पेट्रोल पंप के स्थान पर हारमनी होटल का निर्माण कर रहा हूं।

इसलिए आपको अपनी कंपनी मैसर्स पुरी आर्केड, गढ़ रोड, मेरठ में शेयर होल्डर व होटल में होने वाले लाभ में समय-समय पर हिस्सेदारी देंगे। जिसके बाद हरिओम आनंद, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी की तरफ से ताराचंद पुरी और उनकी फर्म को दो करोड़ 15 लाख रुपये दे दिए गए। मीना और हरिओम जब भी अपने हिस्से के शेयर व पार्टनरशिप डीड के पेपर मांगते तो ताराचंद पुरी कहते थे कि मैं लाभ की हिस्सेदारी देता रहूंगा।

जल्द ही कागजात भी दे दूंगा। ताराचन्द पुरी ने लाभ के 57 लाख 50 हजार रुपये वापस कर दिए, लेकिन वर्ष 2015 के बाद उन्होंने कोई रकम नहीं दी। वर्ष 2018 में ताराचंद पुरी बिना बताए मेरठ से भाग गए। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर है।

ये भी पढ़ें - 

मेरठ में वकीलों ने फल विक्रेता को पीटा, आम पर पेशाब छिड़कने का आरोप; जब सबूत मांगे तो…

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।