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Triple Murder Case: मेरठ के गुदड़ी बाजार हत्‍याकांड के सभी आरोपित दोषी करार, पांच अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

मेरठ शहर को हिलाकर रख देने वाले गुदड़ी बाजार के तिहरे हत्याकांड (Meerut Triple Murder Case) में बुधवार को सभी आरोपितों को दोषी करार दे दिया गया है। इस मामले में 5 अगस्त को सभी को सजा सुनाई जायेगी। मुकदमे में 10 आरोपितों को दोषी करार कर दिया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। मामला 23 मई 2008 का है।

By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh Updated: Thu, 01 Aug 2024 04:45 PM (IST)
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मेरठ के गुदड़ी बाजार हत्‍याकांड का मुख्य आरोपी इजलाल। बाएं

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर को हिलाकर रख देने वाले गुदड़ी बाजार के तिहरे हत्याकांड में बुधवार को सभी आरोपितों को दोषी करार दे दिया गया है। अदालत से ही सभी आरोपितों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा 5 अगस्त को सभी को सजा सुनाई जायेगी। सीबा सिरोही समेत मुकदमे में 10 आरोपितों को दोषी कर दिया है।

23 मई 2008 को बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बालैनी के पास हिंडन नदी के किनारे तीन युवकों के शव मिले थे। इनकी पहचान 27 वर्षीय सुनील ढाका निवासी जागृति विहार, 22 वर्षीय पुनीत गिरि निवासी परीक्षितगढ़ रोड और 23 वर्षीय सुधीर उज्जवल निवासी गांव सिरसली, बागपत के रूप में हुई थी।

पुलिस की जांच में सामने आया था कि 22 मई की रात तीनों का गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी के साथ झगड़ा हुआ। इजलाल की दोस्ती शीबा सिरोही से थी। शीबा को इजलाल से तीनों युवकों का मिलना पसंद नहीं था। इजलाल ने बात करने के बहाने तीनों को गुदड़ी बाजार में बुलाया। वहां इजलाल ने पहले तीनों की पाइपों से पीटा फिर गोलियां मारी। इसके बाद चाकू से गले काटने के साथ ही आंखें फोड़ दी गईं।

सुरक्षा में पहुंची हथकड़ियां

कोतवाली पुलिस पर लगे थे गंभीर आरोप

तिहरे हत्याकांड में कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे। नृशंस हत्याकांड के विरोध में कालेज के हजारों युवाओं ने गैर राजनीतिक संगठन बनाकर 25 मई 2008 को मेरठ बंद का एलान किया। पूरे जिले में अभूतपूर्व बंद रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर कोतवाली और सीओ कोतवाली को हटाया गया। पूरी विवेचना सदर बाजार थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर डीके बालियान ने की।

मुख्य हत्या आरोपी इजलाल

उन्होंने इजलाल, उसके भाई अफजाल व परवेज समेत दस आरोपितों को कोर्ट में पेश किया। कुल 14 आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल की। इनमें इजलाल कुरैशी, परवेज, अफजाल, मेहराज, इसरार, कल्लू उर्फ कलुआ, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम, रिजवान, शम्मी और माजिद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। साथ ही 37 गवाहों के नाम दिए थे। शीबा सिरोही को इजलाल को उकसाने का आरोपित बनाया गया। इस पर शीबा कोर्ट से स्टे ले आई थी।

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