Blue Drum Case: सौरभ हत्याकांड को लेकर लेटेस्ट अपडेट, ड्रम और चाकू बेचने वाले दुकानदार के बयान दर्ज
मेरठ में सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में चल रही है। मुस्कान और साहिल के वकील रेखा जैन ने बहस की। नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन ने गवाही दी। वकील ने सैफुद्दीन से कई सवाल पूछे जैसे साहिल-मुस्कान की दुकान पर आने की तारीख और समय। सौरभ के भाई राहुल ने मुस्कान और साहिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ हत्याकांड का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को मुस्कान और साहिल की वकील रेखा जैन ने बहस की। इस दौरान नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन की भी कोर्ट में गवाही कराई गई। न्यायालय में इस समय वादी पक्ष के वकील विजय बहादुर, सरकारी वकील और डिफेंस वकील रेखा जैन मौजूद थे।
28 जुलाई को मृतक सौरभ राजपूत की मां रेनु देवी ने अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद 13 अगस्त को आरोपित साहिल शुक्ला के दोस्त सौरभ और 20 अगस्त को मुस्कान को चाकू-उस्तरा बेचने वाले राकेश ने भी अपने बयान दर्ज कराए थे।
वकील रेखा जैन ने सैफुद्दीन से कई सवाल पूछे। उन्होंने साहिल-मुस्कान की दुकान पर आने की तारीख और समय के बारे में जानना चाहा। फर्म की रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स और ड्रम की सोर्सिंग के बारे में भी पूछताछ की।
सैफुद्दीन ने बताया कि उसने 1100 में ड्रम बेचा था और वह सेल टैक्स भी अदा करता है। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने ब्रह्मपुरी थाने में मुस्कान और साहिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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