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Meerut Triple Murder Case : गुदड़ी बाजार के तिहरे हत्याकांड में इजलाल और शीबा समेत 10 आरोपियों को उम्रकैद

वहीं सजा सुनते ही रोने लगी शीबा सिरोही। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों इजलाल कुरैशी अफजाल महराज कल्लू इजहार मन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा वसीम रिजवान बदरुद्दीन को पुलिस कस्टडी में कटघरे में लाया गया। शीबा सिरोही को महिला पुलिसकर्मियों ने कटघरे के बराबर में बिठाया। जैसे ही कोर्ट रूम में उम्रकैद सुनाई गई तो शीबा सिरोही फफक-फफकर रोने लगी।

By sushil kumar Edited By: Mohammed Ammar Updated: Mon, 05 Aug 2024 07:38 PM (IST)
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आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ : सोलह साल बाद गुदड़ी बाजार के तिहरे हत्याकांड अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 पवन कुमार शुक्ला की कोर्ट ने सोमवार को इजलाल कुरैशी और शीबा सिरोही समेत 10 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कोर्ट ने एक अगस्त को सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट के फैसले के दाैरान कचहरी में बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात की गई थी। जेल से सभी को सुरक्षा घेरा बनाकर कचहरी में लगाया गया था।

गुदड़ी बाजार में की गई थी हत्या

23 मई 2008 को 27 वर्षीय सुनील ढाका निवासी निवासी ढिकौली बागपत , 22 वर्षीय पुनीत गिरि निवासी खटकी परीक्षितगढ़ और 23 वर्षीय सुधीर उज्ज्वल पुत्र सुरेश कुमार निवासी सिरसलगढ़ बिनौली बागपत की कोतवाली थाने के गुदड़ी बाजार में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात को गुदड़ी बाजार निवासी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की। इजलाल की दोस्त शीबा सिरोही को हत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया था।

14 आरोपियों के खिलाफ दायर हुआ था आरोप पत्र 

पुलिस ने 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। तिहरे हत्याकांड में 24 जुलाई को फैसला सुनाया जाना था। इससे पहले अदालत में अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ कलुआ के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया था कि इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ट्रांसफर प्रार्थना पत्र 128 सन 2024 विचाराधीन है। इसमें मुकदमे की सुनवाई के लिए मेरठ से किसी अन्य जिले में कराने के लिए प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में दिया गया था।

इस मामले में प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन ट्रांसफर प्रार्थना पत्र में नियत तिथि 30 जुलाई 2024 की होने की चलते न्यायालय ने निर्णय के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की थी। 31 जुलाई को कोर्ट ने फैसला फिर एक दिन के लिए और टाल दिया था।

एक अगस्त को कोर्ट ने इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देव

आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान, बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श पर हत्या समेत तमाम धाराओं और शीबा सिरोही पर हत्या के लिए उकसाने के आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया था। हत्याकांड के दो आरोपित इसरार और माजिद की मौत हो चुकी है।

एक आरोपित शमी जेल में बंद है, उसका ट्रायल चल रहा है। एक आरोपित को नाबालिग बताए जाने के चलते हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है। सोमवार की देर शाम सभी आरोपितों को जेल से अदालत में लाया गया। उसके बाद अदालत ने सभी को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना लगा दिया।

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