Move to Jagran APP

मुजफ्फरनगर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 12 साल की सजा

मुजफ्फरनगर के ककरौली निवासी जाहिद ने एक किशोरी का अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपित उसे दिल्ली ले गया था। दिल्ली में उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।

By Parveen VashishtaEdited By: Updated: Thu, 11 Nov 2021 06:37 PM (IST)
Hero Image
मुजफ्फरनगर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 12 साल की सजा
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को 12 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

यह है मामला

19 जुलाई 2016 में ककरौली निवासी जाहिद ने एक किशोरी का अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपित उसे दिल्ली ले गया था। दिल्ली में आरोपित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने सात गवाह पेश कर पैरवी की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित जाहिद पर दोषसिद्ध कर दिया था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपित जाहिद को 12 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। सजा की घोषणा होते ही पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया।

सुनवाई 15 नवंबर तक टली

मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका की बोर्ड बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मारपीट करने के आरोपित सभासद प्रवीण पीटर की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। गुरुवार को विशेष कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।