Meerut News: दीपक हत्याकांड में 10 साल बाद आया फैसला, दो हत्यारों को आजीवन कारावास
मेरठ की एक अदालत ने दीपक हत्याकांड में मोहित और रोहित को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मोहित गुप्ता ने बताया कि वादी रविंद्र ने 10 साल पहले बहसूमा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अजय के खेत पर दीपक की गला दबाकर हत्या की गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्यारों को दोषी पाया ।
जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज नुसरत खान ने युवक की हत्या में शामिल मोहित व रोहित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील मोहित गुप्ता ने बताया कि वादी रविंद्र ने 10 वर्ष पहले बहसूमा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बेटा दीपक उर्फ यतेन्द्र 17 दिसंबर 2014 की सुबह 10 बजे खेत पर गया था।
शाम तक घर वापस नहीं आया तो वह उसे तलाशते हुए खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में गांव निवासी सुनील पुत्र विक्रम और राहुल पुत्र जगबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने मोहित व रोहित को अजय के खेत पर दीपक की गला दबाकर हत्या करते देखा है। वह अपने बेटे को तलाश करते हुए अजय के खेत पर पहुंचा तो दीपक वहां मृत पड़ा था।
न्यायालय में हत्यारों ने कहा कि उन्हें इस मुकदमे में रंजिशन झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया और उनके खिलाफ साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर हत्यारों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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