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Mirzapur Seat: नामांकन के समय एक गलती और पर्चा हो सकता है रद्द, प्रत्याशी बरतें ये सावधानी

देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा आम चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा करने के बाद से लोकतंत्र का महोत्सव आरंभ हो गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मीरजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 79 के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया सात मई से आरंभ होकर 14 मई (अवकाश को छोड़कर) तक चलेगा। एक गलती होते ही प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो सकता है।

By Amit Kumar Tiwari Edited By: Riya Pandey Updated: Sat, 04 May 2024 03:22 PM (IST)
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लोकसभा के लिए नामांकन करते समय प्रत्याशी बरतें ये सावधानी
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा आम चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा करने के बाद से लोकतंत्र का महोत्सव आरंभ हो गया है।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मीरजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 79 के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया सात मई से आरंभ होकर 14 मई (अवकाश को छोड़कर) तक चलेगा। एक गलती होते ही प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो सकता है। ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान विशेष सतर्कता बरतनी होगी।

प्रत्याशी के साथ केवल चार व्यक्ति कर सकते हैं प्रवेश

लोकसभा चुनाव में कोई भी भारतीय नागरिक नामांकन पत्र भरकर चुनाव में दावेदारी कर सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन के अनुसार प्रत्याशी मीरजापुर में जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष से नामांकन पत्र प्राप्त और नामांकन कर सकते हैं। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ केवल चार व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं।

नामांकन सुबह 11 बजे से तीन बजे तक होगा। कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट से 100 मीटर की परिधि पर प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन के दिन सभा या जुलूस के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

नामांकन पत्र भरते समय रखें ध्यान

लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरते समय प्रत्याशी सावधानी बरतें। प्रत्याशी को इसमें अपनी शैक्षिक योग्यता, आय-व्यय, चल-अचल संपत्ति, पत्नी, बच्चे, कर्ज, हथियार, आपराधिक मामलों आदि के बारे में भी बताना होता है।

ये कागजात जमा करना जरूरी

उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी भी केस नंबर के साथ वर्तमान स्थिति की जानकारी देनी होती है। साथ ही निर्धारित शुल्क और पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात के साथ जमा करना होगा।

नामांकन के साथ तय जमानत राशि भी जमा करनी होती है। प्रत्येक प्रत्याशी को नोटरी स्तर पर बनवाया गया शपथ पत्र जमा करना होता है।

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